दिल्ली2जुलाई25*कैब ड्राइवर अब मन माने तरीके से यात्रियों से नहीं ले सकेंगे किराया, केन्द्र सरकार ने नियमों में किया संशोधन…*
*दिल्ली*
केंद्र सरकार मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस ने 2020 के पुराने नियमों को बदलते हुए 2025 के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने इस गाइडलाइंस में किराया नियंत्रणसे संबंधित प्रावधान भी किए हैं। इसके तहत अब राज्य सरकारें न्यूनतम बेस फेयर तय करेंगी और अन्य अहम नियमों को और अधिकता के साथ स्पष्ट किया गया है साथ ही कैब ड्राइवर्स के लिए भी कल्याणकारी प्रावधान किए गए हैं।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संशोधित मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश में पहली बार निजी मोटरसाइकिलों को पूरे भारत में राइड-हेलिंग एग्रीगेटर प्लेटफार्मों पर बाइक टैक्सी सर्विसेज चलाने की अनुमति दी है।

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