पूर्णिया बिहार 27 जून 25*बिना इजाजत धार्मिक स्थल की किसी संपत्ति का खरीद बिक्री करने का अधिकार किसी को भी नहीं : सीओ जलालगढ़
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पूर्णिया बिहार।पूर्णिया जिले के जलालगढ़ प्रखंड मुख्यालय स्थित मोगरा छठ पोखर की जमीन के मामले को सीओ हसीबुल हसन ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने शुक्रवार को श्रद्धालुओं को आस्वस्त करते हुए कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़ी छठ पोखर हो या अन्य संस्थानों की संपत्तियां सरकार ऐसी किसी भी जमीन की खरीद बिक्री करने का इजाजत किसी को नही देता है।यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वे इस मामले का उच्च स्तरीय अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।मालूम हो कि श्री श्री 108 सार्वजनिक छठ पोखर की 75 कट्ठा जमीन में कई दशकों से छठ पूजा होता चला आ रहा है। इधर पता चला है कि कुछ भू माफिया जमींदार के वारिस गानों को रुपए का प्रलोभन देकर जमीन को कब्जाने में लगे हुए हैं। जिसका सार्वजनिक छठ कमेटी ने पुरजोर विरोध किया है। उधर कई कानूनविदों का कहना है कि जब सौ वर्षो से छठ पोखर की जमीन पर सार्वजनिक छठ पूजा कमेटी का दखल है तो ऐसे में वैधानिक रूप से जमीन का हकदार छठ पूजा कमेटी को भी माना जा सकता है।चुकी जमींदार के एक पुत्र ने छठ कमेटी को अपनी इच्छा से दान स्वरूप में अपने हिस्से का 25 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर दिया हैं यद्यपि यह दान रजिस्ट्री यह दर्शाता है कि पोखर की जमीन पर छठ कमेटी का अधिकार व दखल पहले से मौजूद था

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