लखनऊ29नवम्बर*मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का वृहद आयोजन 5 दिसंबर 2021 दिन रविवार को वृहद आयोजन कराया जाना निश्चित है।
निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह से पूर्व ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के अंतर्गत जोड़ों का विवाह कराया जाना प्रस्तावित था। पुनः शासन के निर्देशानुसार जनपद में माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शासन के उच्च स्तर द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का वृहद आयोजन/ मेगा इवेंट के रूप में एक ही तिथि एवं समय पर शुभ मुहूर्त में दिनांक 5 दिसंबर 2021 दिन रविवार को वृहद आयोजन कराया जाना निश्चित है।
अतः समस्त जनपद वासियों को सूचित किया जाता है कि वह अपने-अपने नगर पालिका )नगर पंचायत/ विकासखंड में जाकर किसी भी कार्य दिवस में विवाह हेतु दिनांक 2 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें।
*सामूहिक विवाह हेतु पात्रता की शर्तें*
आवेदक की वार्षिक आय रु. 200000/- (दो लाख रुपए) से अधिक ना हो। शादी हेतु कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम ना हो। कन्या का किसी भी सी.बी.एस. बैंक में खाता संचालित हो।
*अनुदान की धनराशि*
कन्या के खाते में रु. 35000/- ई- पेमेंट के माध्यम से अंतरित किए जाएंगे एवं रु. 10000/- की उपहार स्वरूप सामग्री वितरित की जाएगी।

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