दिल्ली29जनवरी25*मेडिकल एडमिशन में नहीं मिलेगा मूल निवासी वाला आरक्षण, SC ने सुनाया बड़ा फैसला*
* देशभर में मेडिकल कॉलेज में दाखिले को लेकर जारी आरक्षण व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
* देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्सेस में डोमिसाइल के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
* कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है।
*कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है।*
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