अनूपपुर *30 अक्टूबर से 03 नवम्बर तक जिला मुख्यालय अनूपपुर में भारी वाहनों का संचालन प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक रहेगा प्रतिबंधित
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
अनूपपुर (ब्यूरो राजेश शिवहरे)30 अक्टूबर 2024/ 30 अक्टूबर 2024 से 03 नवम्बर 2024 तक दीपावली, गोवर्धन पूजा (अन्नकूट), भाईदूज आदि त्यौहार के दौरान अनूपपुर शहर में अत्यधिक संख्या में लोगों का आवागमन देर रात्रि तक बना रहेगा। इस हेतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षल पंचोली ने जिला मुख्यालय अनूपपुर में 30 अक्टूबर से 03 नवम्बर तक 06 चक्के एवं 06 चक्के से अधिक सभी प्रकार के भारी वाहनों का संचालन प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रतिबंधित किया है। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी तथा जिला यातायात प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

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