June 27, 2025

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सहारनपुर15अक्टूबर24*शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू विक्रय करने पर कोटपा - 2003 अधिनियम के अन्तर्गत हुऐ चालान/जुर्माने

सहारनपुर15अक्टूबर24*शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू विक्रय करने पर कोटपा – 2003 अधिनियम के अन्तर्गत हुऐ चालान/जुर्माने

सहारनपुर15अक्टूबर24*शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू विक्रय करने पर कोटपा – 2003 अधिनियम के अन्तर्गत हुऐ चालान/जुर्माने

जनपद सहारनपुर के ब्लॉक नागल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व रेलवे रोड पर स्थित शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू विक्रय करने पर कोटपा – 2003 अधिनियम के अन्तर्गत हुऐ चालान/जुर्माने के सम्बन्ध में। मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 प्रवीण कुमार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रोहित सिंह सजवान जी के निर्देशानुसार जिला तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी श्रीमति शिवांका गोड़ व जिला तम्बाकू नियत्रण कार्यक्रम के प्रवर्तन दल के नोडल अधिकारी, पुलिस अधीक्षक (यातायात) सहारनपुर श्री सिद्धार्थ वर्मा जी के द्वारा कोटपा -2003 अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्लान अनुसार आज दिनांक :- 14.10.2024 सहारनपुर के ब्लॉक नागल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं रेलवे रोड पर स्थित शिक्षण संस्थानों के आस पास के क्षेत्र में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की टीम एवम्‌ ब्लॉक नागल थाना के पुलिस दल द्वारा संयूक्‍त रूप से कोटपा -2003 अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई जिसमें ब्लॉक नागल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर और रेलवे रोड एवं शिक्षण संस्थानों के आस पास तंबाकू पदार्थ उपभोग और विक्रय करने वाले 05 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। कोटपा – 2003 अधिनियम सैक्शन 6(B)के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों के आस पास तंबाकू उत्पाद विक्रय करना प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धुम्रपान निषेध व उललघंन करने वालों पर जुर्माना किया जायेगा। आज के प्रर्वतन कार्य में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से श्री मुदस्सर अली (जिला सलाहकार), श्रीमति कविता कुमारी (सोशल वर्कर) एवम्‌ पुलिस विभाग के ब्लॉक नागल थाना के एस एच ओ श्री ज्ञानेश्वर बोर्ध जी व एस०आई० श्री सोमेंद्र कुमार जी, और अरुण कुमार शर्मा , राकेश कुमार उपस्थित रहे। जनपद में यह अभियान प्लान अनुसार दोनो विभागों द्वारा नियमित रूप से जारी रहेगा।

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