पंजाब 20 सितम्बर 2024* 3.5 लाख चैक बाऊंस के मामले में साहिल कुमार बरी
एडवोकेट विक्रम जीत सिद्धू की दलीलें सुनने के बाद साहिल कुमार को सबूतों के अभाव में किया बरी
अबोहर, 20 सितम्बर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सुखमनदीप सिंह की अदालत में 3.50 लाख चैक बाऊंस के आरोपी साहिल कुमार पुत्र प्रवीण कुमार वासी बड़ी पौड़ी गली नं. 17 नई आबादी अबोहर के वकील विक्रमजीत सिंह सिद्धू ने अपनी दलीलें पेश की। शिकायतकर्ता भारत भूषण पुत्र शाम लाल वासी प्रेम नगरी गली नं. 6 करियाना की दुकानवाला के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट विक्रमजीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए साहिल कुमार को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। भरोसेमंद सूत्रों से पता चला है कि शाम लाल वासी प्रेम नगरी गली नं. 6 करियाना की दुकानवाला ने अपने रिश्तेदार जो फायनांस का काम करता है उसका चैक साहिल कुमार के खिलाफ अदालत में दायर किया था।
फोटो:3, अदालत से बाहर आते वकील।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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