July 7, 2025

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अनूपपुर 06 जुलाई 24*जिला परिवहन अधिकारी एवं यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई*

अनूपपुर 06 जुलाई 24*जिला परिवहन अधिकारी एवं यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई*

*स्कूली वाहनों का चलाया गया चेकिंग अभियान*
अनूपपुर 06 जुलाई 24*जिला परिवहन अधिकारी एवं यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई*
*20 स्कूल वाहन चेक किये 5 पर कार्रवाई,8000 रुपए का लगाया गया जुर्माना*

अनूपपुर (ब्यूरो राजेश शिवहरे)जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कलेक्टर अनूपपुर आशीष वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र सिंह पवांर, एव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर इसरार मन्सूरी, के निर्देशानुसार जिला परिवहन अधिकारी अनूपपुर सुरेंद्र सिंह गौतम एवं यातायात प्रभारी ज्योति दुबे की संयुक्त टीम द्वारा आज कोतमा कस्बा में स्थित स्कूलों के स्कूली वाहन चेक किए गए चेकिंग दौरान वाहनों के दस्तावेज फिटनेस, परमिट बीमा, प्रदूषण कार्ड ,ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस एवं बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों में आवश्यक सुरक्षा इंतजाम जैसे अग्निशमन यंत्र, सीसीटीव्ही कैमरे, स्कूल वाहन की खिड़कियों में लगी ग्रिल आदि की सघन चेकिंग की गई। कुल 20 वाहन चेक किए गए, जिसमे 5 वाहनों में कमी पाए जाने पर चालानी कार्रवाई 8000 का जुर्माना लगाया गया।
*बिना फिटनेस बस पर हुई चालानी कार्रवाई*
ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल की बस का फिटनेस न होने पर ₹5,000 का चालान काटा गया । तथा लिखित में पत्र देकर हिदायत दी गई बस के सभी दस्तावेज कंप्लीट होने, के बाद ही बच्चों के परिवहन में उसका उपयोग करेंगे
*एक, बस कि गई जप्त*
भारत माता हायर सेकेंडरी स्कूल की बस जिसका परमिट प्रबंधक द्वारा मौके पर प्रस्तुत न करने पर बस को जप्त किया गया।

*अग्निशमन यंत्र एवं फर्स्ट एड बॉक्स ना होने पर 6वाहनों पर की गई चालानी कार्रवाई*
चालानी कार्रवाई में आरक्षक आदि उपस्थित रहे।
*स्कूली वाहन के संबंध में स्कूल प्रबंधकों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन अनुसार सभी मापदंडों को पूरा करने की हिदायत दी गई।*
सभी स्कूल वाहन पीले रंग से पेट होना चाहिए।
वाहन के दाहिने और बाएं मध्य में नीले रगं से स्कूल का नाम लिखा होना चाहिए।
वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण कार्ड, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस आदि होने चाहिए।
स्कूल वाहन में सीसीटीव्ही कैमरा, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स लगे होने चाहिए।
वाहन की खिड़कियों में ग्रिल लगी होनी चाहिए।
वाहन के आगे एवं पीछे स्कूल बस या वेन लिखा होना चाहिए।
आदि के विषय में स्कूल प्रबंधकों को बताया गया।

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