March 1, 2026

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सिवनिम0प्र023जून24*सिवनी में गोवंश हत्‍याकांड पर सरकार की सख्‍ती, सीएम मोहन यादव ने बैठाई उच्‍च स्‍तरीय जांच

सिवनिम0प्र023जून24*सिवनी में गोवंश हत्‍याकांड पर सरकार की सख्‍ती, सीएम मोहन यादव ने बैठाई उच्‍च स्‍तरीय जांच

सिवनिम0प्र023जून24*सिवनी में गोवंश हत्‍याकांड पर सरकार की सख्‍ती, सीएम मोहन यादव ने बैठाई उच्‍च स्‍तरीय जांच, दो आरोपियों पर लगी रासुका*

सिवनी। मध्यप्रदेश सरकार ने सख्त रूख अपनाते हुए जिले में हुई गोवंश की नृशंस हत्या प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने सोशल मीडिया हेंडल एक्स व फेसबुक पेज पर कड़ा संदेश देते हुए लिखा है कि मध्यप्रदेश में गौमाता के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्‍त नहीं किया जाएगा।अपनी पोस्ट ने मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिवनी में हुए नृशंस गोवंश हत्याकांड की उच्च स्तरीय की जिम्मेदारी एडिशनल डीजी (सीआईडी) पवन श्रीवास्तव एवं उनकी टीम को सौंपी गई है।

जांच के लिए एडिशनल डीजी के साथ जांच दल सिवनी पहुंच रहा है। प्रकरण में पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर, दो आरोपिताें पर एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाया गया है। घटना में संलिप्त प्रत्येक आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
इधर जिला पुलिस ने शनिवार को जिले के लखनादौन न्यायालय में प्रकरण में गिरफ्तार चार आरोपिताें को पेश कर पुलिस रिमांड मांगा है। केवलारी, लखनादौन, धूमा और सिवनी पुलिस बल की मौजूदगी में बस स्टैंड लखनादौन से पैदल मार्च निकालते हुए आरोपितों को लखनादौन न्यायालय तक लाया गया।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी क्षितिज सिंघल ने प्रकरण में शामिल दो आरोपितों शादाब पुत्र इसराइल खान (27) तथा वाहिद पुत्र वाजिद खान (28) दोनों निवासी ग्राम गवारी चौकी पलारी थाना केवलारी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।

दो अन्य आरोपितों संतोष कवरेती गरघटिया (45) तथा रामदास उइके पुतर्रा थाना धूमा सिवनी निवासी दो समुदायों में तनाव फैलाने की धारा 153 ए के अलावा धारा 4,9 मप्र गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 व 11(1)(1) पशुओं के प्रतिक्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत गिरफ्तार किया गया है। लखनादौन एसडीओपी अपूर्व भलावी ने बताया कि गिरफ्तार चारों आरोपितों को लखनादौन न्यायालय में पेश किया जा रहा है।