पंजाब 02 मार्च 2024* 420 के मामले सुधीर कुमार वासी मौजगढ़ बरी
एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सुधीर को किया सबूतों के अभाव में बरी
अबोहर, 02 मार्च (शर्मा, सोनू): अबोहर सबडिवीजन के सीनियर न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में मुकदमा नं. 34, 420, 408, 465, 468, 120बी के आरोपी सुधीर कुमार पुत्र नरेश कुमार वासी मौजगढ़ के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए सुधीर कुमार पुत्र नरेश कुमार को धोखाधड़ी के मामले में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार नगर थाना 2 की पुलिस ने पार्था सार्थी पुत्र स्व. सुरिंद्र नाथ वासी नया महावीर नगर तिलक नगर दिल्ली के बयानों पर नगर थाना 2 की पुलिस ने मुकदमा नं. 34, 5.2.2016 को 34, 420, 408, 465, 468, 120बी के तहत सुधीर कुमार पुत्र नरेश कुमार वासी मौजगढ़ के खिलाफ मामला दर्ज किया था। नगर थाना 2 की पुलिस ने सुधीर को गिरफ्तार किया था। सुधीर कुमार अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से अदालत में पेश हुए और केस में शामिल हुए। अदालत ने सुधीर कुमार को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:6, एडवोकेट संदीप बजाज व सुधीर कुमार
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