February 15, 2026

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गोण्डा07सितम्बर*यूपीआजतक न्यूज़ से खास खबरे

गोण्डा07सितम्बर*यूपीआजतक न्यूज़ से खास खबरे

[07/09, 4:32 PM] +91 88586 08720: *सूचना विभाग गोंडा*
दिनांकः 07.09.2021 543

*शहरी क्षेत्र एवं पूर्ण विकसित व्यवसायिक क्षेत्रों में दुकान निर्माण, लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग, टेलरिंग शॉप आदि योजनाओं का साक्षात्कार 8 सितंबर को*

जिला प्रबंधक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड गोंडा ने बताया है कि उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 गोण्डा द्वारा अनुसूचित जाति के गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले बेरोजगार व्यक्तियों स्वरोजगारी ( दुकानदार ) बनाने हेतु शहरी क्षेत्र एवं पूर्ण विकसित व्यवसायिक क्षेत्रों में दुकान निर्माण , लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना , टेलरिंग शॉप योजना एवं बैंक कारेसपोडेन्ट योजना में प्रति आवेदन पत्रों के आधार पर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार , गठित चयन समिति द्वारा दिनांक 08.09.2021 को 11:00 पूर्वाहन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय विकास भवन स्थित कक्ष में लिया जायेगा।
उन्होंने बताया है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का वेरोजगार व्यक्ति तथा गरीबी की रेखा से नीचे निवास करता हो जाति आय , निवास , आधार प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो ग्रामीण क्षेत्र 46080 / -वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र में 56460 / वार्षिक से अधिक न हों । 2 – नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में उसके पास व्यवसायिक स्थल पर स्वयं की भूमि हो। वित्तीय सुविधा का विवरण दुकान निर्माण हेतु 78000 / – की धनराशि 2 किश्तों में प्रदान की जायेगी , जिसमें 10000 / -अनुदान एवं 68000 / – ब्याज रहित ऋण होगा जिसकी आदयगी 10 वर्षों में 120 समान मासिक किश्तों में होगी । दुकान का निर्माण 13.32 वर्गमीटर में बरामदा सहित कराना होगा ।
पात्र व इच्छुक व्यक्ति जिन्होने आवेदन किया है , तथा जो पूर्व में लाभान्वित न हुआ हो तथा अनुदान / ऋण की सुविधा न प्राप्त किये हो वे अपने साथ जाति व आय प्रमाण पत्र ( सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ) व आधार कार्ड तथा जमीन के कागज सहित जिला प्रबन्धक उ 0 प्र 0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि विकास भवन गोण्डा के कक्ष संख्या 289 में दिनांक 08.09.2021 को साक्षात्कार हेतु 11:00 बजे उपस्थित हो साक्षात्कार में उक्त दिनांक को समय से उपस्थित न होने पर आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा तथा निरस्त कर दिया जायेगा , जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
[07/09, 4:32 PM] +91 88586 08720: *सूचना विभाग गोंडा*
दिनांकः 07.09.2021 545

*कर-करेत्तर एवं राजस्व प्राप्ति की मासिक मण्डलीय समीक्षा बैठक आगामी 14 सितंबर को*

अपर आयुक्त (प्रशासन) श्री राकेश चंद्र शर्मा ने बताया है कि आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में कर-करेत्तर एवं राजस्व प्राप्ति की मासिक मण्डलीय समीक्षा बैठक आगामी 14 सितंबर, 2021 को अपराह्न 2:30 बजे से आयुक्त कार्यालय सभागार में आहूत की जायेगी।
[07/09, 4:32 PM] +91 88586 08720: *सूचना विभाग गोंडा*
दिनांकः 07.09.2021 544

*जनपद न्यायालय गोंडा व समस्त तहसीलों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन*

मा0 जनपद न्यायाधीश श्री मयंक कुमार जैन के आदेशानुसार आगामी 11 सितंबर, 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद-न्यायालय गोण्डा एवं समस्त तहसील स्तर पर किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के सचिव श्री कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण, नगरपालिका आदि से सम्बन्धित मामलों एवं बैंक मामले, धारा 138 पराक्रम लिखत अधिनियम वाद आदि (लम्बित एवं प्री-लिटिगेशन मामले) के साथ-साथ आवश्यकतानुरूप सभी सुलह योग्य आपराधिक वादो, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादो, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले, पारिवारिक वादो, स्टाम्प वादो, उपभोक्ता फोरम वादों, राजस्व वादों चकबन्दी वादो, श्रम मामलों, माध्यस्थम प्रकरणों, नगरपालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, अंतिम रिपोर्ट, धारा 446 द0प्र0स0 सम्बन्धी मामले, पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट सम्बन्धी मामले उत्तराधिकार सम्बन्धी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, बीमा सम्बन्धी वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा/वेतन संबंधी वाद, सेवा निवृत्ति परिलाभों से सम्बन्धित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत चालान, उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत, आबकारी अधिनियम सम्बन्धी वाद, गैम्बलिंग एक्ट के अन्तर्गत चालान, नगर निगम/नगर पालिका के अन्तर्गत चालान विकास प्राधिकरण, के अन्तर्गत चालान मेड़बन्दी एवं दाखिल खारिज वाद मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार सम्बन्धी प्रकरण, राशन कार्ड/बी0पी0एल0कार्ड/जाति एवं आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित प्रकरण, एवं अन्य प्रकार के वादों/प्रकरणों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर तथा अर्थदण्ड अधिरोपित करके किया जायेगा।
समस्त वादकारियों से अपील है कि आगामी 11 सितंबर, 2021 को कोविड-19 प्रोटोकाल यथा मास्क, सेनिटाइजर व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्बन्धित न्यायालय/ट्रिब्यूनल में पंहुचकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराकर उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें।

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