पंजाब 08 फरवरी 2024* किन्नू ठेकेदार नरेन्द्र कुमार को चैक बाऊंस में 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा
एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ठेकेदार को सुनाई सजा
अबोहर, 08 फरवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में 6 लाख 44 हजार चैक बाऊंस के आरोपी ठेेकेदार नरेंद्र कुमार पुत्र कश्मीरी लाल वासी खुईयांसरवर अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता चंद्रभान पुत्र राम लुभाया वासी ढाणी तेलुपुरा के वकील हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों केा मद्देनजर रखते हुए किन्नू ठेकेदार नरेंद्र कुमार को चैक बाऊंस के मामले में दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई।
मिली जानकारी अनुसार चंद्रभान ने अपना बाग ठेके पर किन्नू ठेकेदार नरिंद्र कुमार को दिया था जिसकी एवज ने में उसने एक चैक 6 लाख 44 हजार का दिया था। चंद्रभान ने जब खाते में चैक लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। चंद्रभान ने अपने वकील हरप्रीत सिंह के माध्यम से अदालत में केस दायर किया। अदालत ने उसे 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:1, एडवोकेट हरप्रीत सिंह व किन्नू ठेकेदार नरेंद्र कुमार (फाईल फोटो)
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
पूर्णिया बिहार 2 अगस्त 26 *जहां छात्र हैं, वहीं शिक्षक भी रहें : उर्दू शिक्षकों के तबादले पर अल्पसंख्यक आयोग ने जताई चिंता, *: गुलाम रसूल बाल्यावी*
पूर्णिया बिहार 2 अगस्त26 *पप्पू यादव ने पूर्णिया में किया डॉ. नरगिस आरा के हार्ट केयर सेंटर का उद्घाटन*
पूर्णिया बिहार 2 अगस्त26 *मरंगा हत्याकांड का खुलासा, 2 शूटर गिरफ्तार*