April 22, 2026

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पंजाब 16 जनवरी 2024*  गैरइरादतन हत्या के मामले में वरिंद्र सिंह बरी

पंजाब 16 जनवरी 2024*  गैरइरादतन हत्या के मामले में वरिंद्र सिंह बरी

पंजाब 16 जनवरी 2024*  गैरइरादतन हत्या के मामले में वरिंद्र सिंह बरी
एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद सबूतों के अभाव में अदालत ने किया बरी
अबोहर, 16 जनवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में गैरइरादतन हत्या के मामले में वरिंद्र सिंह पुत्र जतिंद्र सिंह वासी जंडवाला मीरासांगला के वकील हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व थाना खुईयांसरवर पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में वरिंद्र सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस ने ओमप्रकाश पुत्र सोहन लाल वासी रामदेव कालोनी गंगानगर के बयानों पर उसकी बहन रानी व जीजा राजकुमार को एक्सीडैंट में मौत होने पर मुकदमा नं. 130, 15.09.2019 भांदस की धारा 304ए, 279, 337, 427 आईपीसी के तहत वरिंद्र सिंह पुत्र जतिंद्र सिंह वासी जंडवाला मीरा सांगला के खिलाफ मामला दर्ज किया था। वरिंद्र सिंह ने अपने वकील हरप्रीत सिंह के माध्यम से अदालत से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। एडवोकेट हरप्रीत सिंह ने अदालत को बताया कि वरिंद्र सिंह की कार को किसी अन्य कार ने टक्कर मारी जिसके कारण उनकी गाड़ी पलट गई। इस घबराहट में रानी पत्नी राज कुमार, राजकुमार पुत्र रामचंद्र जो बाईक पर सवार थे उनका मोटरसाईकिल तारों में जा टकराया जिसके कारण उक्त दोनों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी वरिंद्र सिंह का अदालत में चालान पेश किया। आज अदालत ने वरिंद्र सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:2, जानकारी देते एडवोकेट हरप्रीत सिंह व फाईल फोटो दुर्घटनास्थल पर पलटी कार व मोटरसाईकिल।

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