लखनऊ21दिसम्बर23*बदला कानून, रोड पर एक्सीडेंट करके भाग गए तो होगी 10 साल की सजा, लेकिन ऐसे मिल सकती है कुछ राहत*
रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाने वालों के लिए बड़ी खबर है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और नए कानून के तहत अगर कोई शख्स रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाता है और घायल को सड़क पर ही छोड़ देता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। वहीं अगर एक्सीडेंट करने वाला शख्स, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। इस कानून की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दी है।
शाह ने कहा, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (CRPC) में पहले 484 धाराएं थीं, अब 531 होंगी, 177 धाराओं में बदलाव हुआ है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, 35 सेक्शन में टाइम लाइन जोड़ी हैं और 14 धाराओं को हटा दिया गया है।’

More Stories
भागलपुर25जुलाई26*छात्र का हुजूम उतरे सड़क पर छात्रों ने मचाया बवाल,कई वाहनों को किया तोड़फोड़,
लखनऊ25जुलाई26*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर शाम 4 बजे की बड़ी खबरें……………….*
नई दिल्ली25जुलाई26*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर*🔳 दोपहर_समाचार 🔳*