April 21, 2026

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कानपुर नगर19दिसम्बर23*शहर के चौमुखी विकास हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में विकास प्राधिकरण की139वीं बैठक हुई।

कानपुर नगर19दिसम्बर23*शहर के चौमुखी विकास हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में विकास प्राधिकरण की139वीं बैठक हुई।

कानपुर नगर19दिसम्बर23*शहर के चौमुखी विकास हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में विकास प्राधिकरण की139वीं बैठक हुई।

कानपुर नगर के समग्र एवं सुनियोजित विकास के साथ-साथ आम जनमानस के हित में शहर के चौमुखी विकास हेतु आज दिनांक-19.12.2023 को अध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर/आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर श्री अमित गुप्ता की अध्यक्षता में कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर की 139वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण परिसर में प्रथम तल पर स्थित सभागार में आयोजित की गयी। बोर्ड बैठक का प्रारम्भ, सचिव, का०वि०प्रा० द्वारा अध्यक्ष महोदय, जिलाधिकारी / उपाध्यक्ष महोदय एवं अन्य आमंत्रित मा० सदस्यों के स्वागत से किया गया। तत्पश्चात् सभागार में उपस्थित सदस्यों एवं प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा अपना परिचय अध्यक्ष महोदय को दिया गया।

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर की गत बोर्ड बैठक दिनांक-26.09.2023 की कार्यवाही की पुष्टि की गई। 139वीं बोर्ड बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये व उन पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नवत् है :-

1. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित) के संशोधन सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-57 में आम जनमानस को और अधिक सहूलियत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में किये गये संशोधन को बोर्ड के समक्ष शासन के निर्देश के क्रम में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया। उक्त उपविधि में किये गये संशोधन के कुछ प्रमुख बिन्दु निम्नवत् है :-

• पूर्व में 30 मी० स्थल सीमा के भीतर समस्त विद्यमान संरचनाओं और फिचर्स की स्थिति जैसे हाईटेंशन लाइन, टेलीफोन / बिजली के खम्भे, अण्डर पाइप लाइनें, पेड़, भवन, रेलवे लाइन आदि का उल्लेख किया गया था, जिसे विस्तारित करते हुये उक्त स्थल सीमा में जलाशय, तालाब, वाटर बॉडीज आदि एवं संरक्षित स्थलों की परिसर सीमा को भी सम्मिलित किया गया है।

• मानचित्र स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में लगाये गये शॉट फॉल को 15 दिवस के अन्दर निस्तारित /ठीक कराते हुये संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया जायेगा। 15 दिवस के अन्दर शॉट-फॉल का निस्तारण न किये जाने पर मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

• मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त डिमाण्ड शुल्क जारी किये जाने के पश्चात् 30 दिवस में आवेदक द्वारा शुल्क जमा न करने पर मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा परन्तु यदि आवेदक द्वारा निरस्तीकरण की तिथि से 03 माह के अवधि के अन्दर आवेदन किया जाता है तो आवेदन पुर्नजीवित हो जायेगा एवं 30 दिवस में आवेदक को प्रभावी देय शुल्क का भुगतान करना होगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पुनः स्वतः निरस्त हो जायेगा। पुर्नजीवन की उक्त सुविधा मात्र एक बार ही देय होगी।

• केवल पार्किंग के प्रयोजनार्थ स्टिल्ट फ्लोर सभी प्रकार के भवनों में अनुमन्य होगा।

2. उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति, 2021 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 10.04.2023 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

शासन द्वारा निर्गत डाटा सेण्टर नीति 2021 (यथासंशोधित) के तहत न्यूनतम 40 मेगा वॉट डाटा

सेण्टर क्षमता को डाटा सेण्टर पार्क स्वीकार किया गया। 02 मेगा वॉट से अधिक तथा 40 मेगा वॉट से कम की क्षमता वाले भवन / केन्द्रीकृत स्थान, जहां पर कम्प्यूटिंग एवं नेटवर्किंग उपकरण बेहद परिमाण में डाटा एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, वितरण अथवा उपयोग किये जाने के उद्देश्य से संग्रहित है, डाटा सेण्टर इकाई के रूप में जाने जायेगें। उक्त के अतिरिक्त डाटा सेण्टर पार्क्स और इकाईयों को 3 + 1 (क्रय योग्य) फ्लोर एरिया रेसियो की अनुमति दी जायेगी। डाटा सेण्टर पार्क्स और इकाईयों को 60 प्रतिशत तक भूमि आच्छादन की अनुमति होगी।

3. कानपुर विकास क्षेत्र के सीमा विस्तारीकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे मा० बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत प्रदान की गयी।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान में कानपुर विकास क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधिकरण द्वारा कानपुर के चारों ओर रिंग रोड प्रस्तावित किया गया है, जिसका उत्तरी भाग जनपद-उन्नाव क्षेत्र में प्रस्तावित है। साथ ही कानपुर को लखनऊ से लिंक करने के लिये नवीन प्रस्तावित ग्रीन फील्ड कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे, रेपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आर०आर०टी०एस०) का प्रभाव क्षेत्र भी है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर / प्रदेश स्तर से घोषित व निर्गत विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कानपुर विकास क्षेत्र का विस्तारित किया जाना आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत कानपुर विकास क्षेत्र का विस्तार किये जाने वाले प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नवत् है :-

 

जिले का नाम

कानपुर विकास क्षेत्र में पूर्व में शामिल राजस्व ग्रामों की संख्या कानपुर विकास क्षेत्र में वर्तमान में शामिल किये

इस प्रकार, कानपुर विकास क्षेत्र का वर्तमान में कुल क्षेत्रफल जो पूर्व में 1041 वर्ग किलोमी० है, जो कि 205.88 वर्ग किलो०मी० बढ़कर 1246.88 वर्ग किलो०मी० हो जायेगा।

4. कानपुर महायोजना-2031 (प्रारूप) में ‘ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट’ (टी०ओ०डी०) जोन के चिन्हांकन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. कानपुर नगर के अन्तर्गत बृजेन्द्र स्वरूप पार्क में स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित एवं संचालित पालिका स्पोर्ट्स स्टेडियम के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली 2014 की धारा-3 (ख) के अन्तर्गत नगर निगम कानपुर द्वारा प्रस्तुत भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसे बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

उक्त बोर्ड बैठक के अन्त में श्री विशाख जी., जिलाधिकारी, कानपुर नगर/उपाध्यक्ष,

का.वि.प्रा. द्वारा बैठक में आगमन हेतु मा० अध्यक्ष महोदय एवं अन्य बोर्ड सदस्यों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक का समापन किया गया। उक्त बैठक में श्री शिवशरणप्पा जी०एन०, नगर आयुक्त नगर निगम, केस्को, जिलाधिकारी, कानपुर देहात के नामित प्रतिनिधि, जल निगम, कोषागार, उद्योग, कानपुर मण्डल आदि विभागों के प्रतिनिधि, बोर्ड के नामित सदस्यगण श्री अरूण कुमार गर्ग, श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय, श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी एवं श्री सौरभ देव, विशेष आमंत्री श्री नीरज श्रीवास्तव, केडीए सचिव श्री शत्रोहन वैश्य सहित प्राधिकरण बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

जनसम्पर्क अधिकारी कानपुर विकास प्राधिकरण