पंजाब20अक्टूबर23*आर्य नगरी अबोहर निवासी रवि हत्याकांड के दो दोषी अमन कुमार व राहुल कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई अदालत ने
अबोहर, 20 अक्तूबर (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के सीनियर सैशन जज मैडम जतिंद्र कौर की अदालत में रवि हत्याकांड के दोषी अमन कुमार पुत्र पवन कुमार व राहुल कुमार उर्फ कबाडिय़ा पुत्र राजकुमार वासी आर्य नगरी अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता अमन कुमार, नगर थाना 2 के प्रभारी हरप्रीत सिंह व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रवि हत्याकांड के मामले में अमन कुमार व राहुल उर्फ कबाडिय़ा को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। ज ानकारी अनुसार नगर थाना 2 के प्रभारी हरप्रीत सिंह ने अजय कुमार पुत्र भूराराम के बयानों पर उसके भाई रवि कुमार को मौत के घाट उतारने के आरोप में मुकदमा नं. 75, 3.9.22 भांदस की धारा 302, 34आईपीसी के तहत अमन कुमार पुत्र पवन कुमार व राहुल कुमार उर्फ कबाडिय़ा पुत्र राजकुमार वासी आर्य नगरी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। रिमांड के बाद दोनों का चालान पेश किया गया। अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
फोटो:3, फाईल फोटो: पुलिस पार्टी व आरोपी।
More Stories
कानपुर नगर31जुलाई25*वरिष्ठ नागरिकों के लिए मील का पत्थर बनी ‘आयुष्मान वय वंदन योजना’*
सुल्तानपुर31जुलाई25*पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से टकराई कार,एक की मौत,चार गंभीर घायल।
सुल्तानपुर31जुलाई25*अयोध्या-रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हलियापुर के पास बड़ा हादसा,