February 25, 2026

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कानपुर नगर16अक्टूबर23*मत्स्य पालन सेक्टर में दैवीय आपदा से हुई क्षति में वित्तीय सहायता के लिए http://fisheries.up.gov.in पर आवेदन कर।

कानपुर नगर16अक्टूबर23*मत्स्य पालन सेक्टर में दैवीय आपदा से हुई क्षति में वित्तीय सहायता के लिए http://fisheries.up.gov.in पर आवेदन कर।

*कानपुर नगर, दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 (सू0वि0)*

कानपुर नगर16अक्टूबर23*मत्स्य पालन सेक्टर में दैवीय आपदा से हुई क्षति में वित्तीय सहायता के लिए http://fisheries.up.gov.in पर आवेदन कर।

सहायक निदेशक मत्स्य एन0के0 अग्रवाल ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि निदेशक मत्स्य उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा मत्स्य पालन सेक्टर से आच्छादित मछुआ समुदाय एवं परम्परागत मत्स्य पालन करने वाले व्यक्तियों को दैवीय आपदा से हुई किसी क्षति की स्थिति में वित्तीय सहायता के लिये ऑनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल http://fisheries.up.gov.in पर किया जाना है, जिसका सत्यापन सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से होना चाहिये, जिसको अधिकतम सहायता रूपये 04 लाख तक प्रदान की जायेगी।
उन्होंने बताया कि चिकित्सा सहायता हृदय की शल्य क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लिवर (यकृत) का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्य क्रिया, रीढ की हड्डी की शल्य क्रिया, पैर के घुटने बदलना, कैंसर का इलाज, एच०आई०वी०एड्स, ऑख की शल्य क्रिया, एपेन्डिक्स की शल्य क्रिया, महिलाओं का होने वाले स्तन कैंसर की शल्य क्रिया, सर्विकल (बच्चेदानी/योनि) कैंसर की शल्य क्रिया, अन्य गंभीर बीमारी जिसमें एक सप्ताह तक चिकित्सालय में भर्ती होकर उपचार कराया गया हो, आदि समस्त बीमारियों का उपचार कराने पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की दर से चिकित्सा सहायता मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित बिल बाउचर्स, आवेदन ऑनलाइन विभागीय पोर्टल पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष अधिकतम रूपये 05 लाख तक सहायता प्रदान की जायेगी, जिसके लिये प्रमुख अभिलेख बीमारी से सम्बन्धित, चिकित्सक/चिकित्सालय द्वारा प्रमाणित दवाइयों के क्रय पर हुये मूल बिल बाउचर, गम्भीर बीमारी की स्थिति में उपचार करने वाले चिकित्सक/चिकित्सालय प्रमाण पत्र होना चाहिये। उन्होंने बताया कि बताया कि लाभार्थी भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना से उक्त सहायता प्राप्त न होने की स्थिति में पात्रता सुनिश्चित होगी।
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