हल्द्वानी 21अप्रैल2026*ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ़ ट्रेड यूनियंस -ऐक्टू/AICCTU*_ उत्तराखंड राज्य महामंत्री कॉमरेड के•के•बोरा का बयान
मदरसन कंपनी के औद्योगिक विवाद को पुलिस कानून का विवाद बना देने के लिए मुख्यमंत्री धामी की अदूरदर्शि प्रशासनिक नीति जिम्मेदार है।
मजदूरी बढ़ाने की मांग पर हड़ताली मजदूरों और उनके समर्थन कर रहे नेताओं का पुलिस दमन अंग्रेजी राज का जनविरोधी चेहरा है। धामी सरकार ने संवैधानिक लोकतंत्र को पुलिस दमन से कुचल दिया है।
मदरसन कंपनी के मजदूरों की मांग जायज है और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाई जा सकती हैं, जिसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं बनती है। किन्तु शांतिपूर्ण हड़ताल प्रदर्शन के समर्थन में आने वाले नागरिकों, नेताओं को हड़ताली मजदूरों से मिलने न देना धामी सरकार की दमनकारी नीतियों और कानून तोड़ रही कम्पनियों को बचाने की कवायद की पुष्टि हुई है।
ऐक्टू उत्तराखंड मांग करता है कि 1-तत्काल मदरसन मजदूरों तथा अन्य हड़तालों की मांग के समाधान हेतु ID ACT1947 के तहत वार्ता हेतु त्रिपक्षीय बोर्ड का गठन किया जाय तथा राज्य के भीतर कहीं भी मजदूरों के हड़तालों को पुलिस दमन से निपटाने की कार्यवाही बंद कर दी जाए।
2-गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता हरीश पनेरू, पीयूष जोशी व अन्य को तत्काल रिहा किया जाए।
3- ऐक्टू उत्तराखंड द्वारा 16 अप्रैल 2026 को दिए गए वेज कोड नियमावली संशोधन पत्र में सुप्रीम कोर्ट के रेप्टाक्रॉस निर्णय के आधार पर *न्यूनतम वेतन ₹42हजार महीना को प्रदेश में लागू करने की मांग की गई है।* उत्तराखंड सरकार सभी कामगार मजदूर आबादी के हित में इस प्रस्ताव को तत्काल लागू करे अन्यथा मजदूरों की हड़ताल दर हड़ताल से बच नहीं सकती।
ऐक्टू उत्तराखंड 4 लेबर कोड कानून को गुलामी के कानून मानते हुए न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग के लिए अपने अभियान को जारी रख 1 मई मजदूर दिवस को व्यापक रूप मनाने का आवाहन करता है।
के के बोरा
उत्तराखंड राज्य महामंत्री ऐक्टू
व केन्द्रीय सचिव AICCTU
9411165788
6396675722

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