January 24, 2026

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कोतवाली 19 जनवरी 26 * नगला प्रेमी में 4 लोगो के मर्डर से मचा हड़कम। ..

सुल्तानपुर २ जनवरी २६ *  *फरार घोषित जिपं अध्यक्ष की पत्नी ने पेश की अग्रिम जमानत अर्जी। ..

सुल्तानपुर २ जनवरी २६ *  *फरार घोषित जिपं अध्यक्ष की पत्नी ने पेश की अग्रिम जमानत अर्जी। ..

*फरार घोषित जिपं अध्यक्ष की पत्नी ने पेश की अग्रिम जमानत अर्जी*

*पूर्व नगर पंचायत चंद्रमा देवी की अग्रिम जमानत पर पांच को होगी सुनवाई*
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सुलतानपुर। फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने समेत अन्य आरोपो से जुड़े मामले में फरार घोषित जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला की पत्नी व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी की तरफ से बृहस्पतिवार को जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई। जिस पर सुनवाई के लिए जिला जज की अदालत ने पांच जनवरी की तारीख तय किया है। अग्रिम जमानत अर्जी लम्बित होने को आधार बनाते हुए चंद्रमा देवी की तरफ से एसीजेएम मुक्ता त्यागी की अदालत में एनबीडब्ल्यू व फरार घोषित करने की कार्यवाही स्थगित किए जाने की मांग की गई है। एसीजेएम कोर्ट ने मामले में आपत्ति आमंत्रित करते हुए सुनवाई के लिए नौ जनवरी की तारीख तय किया है।
अमेठी कोतवाली के स्थानीय कस्बा निवासी परिवादी घनश्याम सोनी उर्फ पप्पू ने 25 जुलाई 2022 को अदालत में आरोपियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर याचिका प्रस्तुत किया था। परिवादी ने मामले में तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी व कस्बे के ही रहने वाले आरोपी लल्लू प्रसाद सोनी,उनके भाई लालजी सोनी,पुजारी लाल सोनी व संगम लाल सोनी के खिलाफ अनुचित लाभ पाने के इरादे से नगर पंचायत से फर्जी प्रमाण पत्र जारी कराने समेत अन्य आरोप लगाए थे। यह मामला परिवाद के रूप में दर्ज हुआ। मामले में सुनवाई के पश्चात अदालत ने आठ फरवरी 2024 को पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी व अन्य आरोपियों को फर्जीवाड़े के मामले में विचारण के लिए तलब करने का आदेश दिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस आदेश को सेशन कोर्ट में आरोपियों की तरफ से चुनौती दी गई,लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी। मामले में अदालत ने गत 23 दिसम्बर को आरोपियो के खिलाफ गैरजमानतीय वारंट व उन्हें फरार घोषित किए जाने की कार्रवाई भी जारी करने का आदेश दिया। अदालत के कड़े रुख को देखने के बाद बृहस्पतिवार को कोर्ट खुलते ही आरोपी चंद्रमा देवी की तरफ से जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी पेश करने के बाद उसी का हवाला देते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी कार्रवाई रोकने की मांग की गई है।

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