October 7, 2026

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सहारनपुर 7 अक्टूबर 26 चिकित्सा सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में रखने के फैसले का स्वागत

सहारनपुर 7 अक्टूबर 26 चिकित्सा सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में रखने के फैसले का स्वागत

सहारनपुर 7 अक्टूबर 26 चिकित्सा सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में रखने के फैसले का स्वागत

लोकेन्द्र गौतम ब्यूरो चीफ सहारनपुर मंडल यूपीआजतक

सहारनपुर। विश्व उपभोक्ता संगठन (भारत) ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चिकित्सा सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में बनाए रखने के निर्णय का स्वागत किया है। संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन असगर आलम ने इसे देशभर के उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण और आश्वस्तकारी फैसला बताया।
उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवाओं में लापरवाही, सेवा में कमी अथवा किसी गंभीर त्रुटि का सामना करने वाले उपभोक्ताओं के लिए न्याय पाने का अधिकार इस निर्णय से और मजबूत हुआ है। चिकित्सा सेवा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति बेहतर, सुरक्षित और उचित उपचार की अपेक्षा करता है। ऐसे में सेवा में गंभीर कमी होने पर पीड़ित को प्रभावी कानूनी संरक्षण मिलना आवश्यक है। संगठन के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों और अस्पतालों को उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में रखने संबंधी 31 वर्ष पुराने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने वर्ष 1995 में दिए गए फैसले के खिलाफ दायर उपचारात्मक याचिका को खारिज करते हुए चिकित्सा सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में बनाए रखा है।
इस निर्णय के बाद चिकित्सा सेवाओं में लापरवाही अथवा सेवा में कमी की स्थिति में प्रभावित उपभोक्ताओं का उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराने का अधिकार कायम रहेगा। विश्व उपभोक्ता संगठन ने इसे उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
राष्ट्रीय चेयरमैन असगर आलम ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और चिकित्सा सेवा में गंभीर लापरवाही या कमी होने पर उपलब्ध कानूनी उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन देशभर में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय चिकित्सा सेवाओं से जुड़े मामलों में उपभोक्ताओं के कानूनी संरक्षण के प्रति विश्वास को और मजबूत करता है। संगठन ने इसे देश के सभी उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण, स्वागत योग्य और आश्वस्तकारी निर्णय करार दिया।

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