April 25, 2026

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लखनऊ25 अप्रैल26*​शिक्षा विभाग में हड़कंप: हाईकोर्ट ने DIOS बाराबंकी को हटाने का दिया आदेश

लखनऊ25 अप्रैल26*​शिक्षा विभाग में हड़कंप: हाईकोर्ट ने DIOS बाराबंकी को हटाने का दिया आदेश

लखनऊ25 अप्रैल26*​शिक्षा विभाग में हड़कंप: हाईकोर्ट ने DIOS बाराबंकी को हटाने का दिया आदेश, STF करेगी जालसाजी की जाँच

लखनऊ*इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बाराबंकी शिक्षा विभाग में जारी ‘भ्रष्टाचार के खेल’ पर कड़ा प्रहार किया है। प्रबंधक सरदार आलोक सिंह की याचिका पर ऐतिहासिक सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ओ.पी. त्रिपाठी को तत्काल पद से हटाने और उनके खिलाफ एसटीएफ (STF) जाँच के आदेश दिए हैं।
​क्या है पूरा मामला? मामला सिटी इंटरमीडिएट कॉलेज, बाराबंकी का है। कॉलेज के एक सहायक अध्यापक (संस्कृत) अभय कुमार पर आरोप है कि उन्होंने प्रबंध समिति को बिना बताए छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्थित एकलव्य विद्यालय में प्रवक्ता का पद संभाल लिया। हद तो तब हो गई जब वे वहां से विधिवत कार्यमुक्त हुए बिना ही बाराबंकी लौटे और DIOS व प्रधानाचार्य की मिलीभगत से दोबारा ज्वाइनिंग कर ली।
​न्यायालय में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आकाश दीक्षित ने दलील दी कि शिक्षक अभी छत्तीसगढ़ में तैनात ही थे, तभी बाराबंकी के DIOS कार्यालय ने उन्हें अक्टूबर 2025 का वेतन भी जारी कर दिया।
​हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी: “यह गंभीर प्रशास