रामपुर 30अक्टूबर 26*दो पैन कार्ड मामले में आजम खां और अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मंजूर।
रामपुर *समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उनकी सजा निलंबित करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने सुनाया फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम की आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। दोनों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए सजा निलंबित करने और जमानत देने की मांग की थी। इससे पहले 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
क्या है दो पैन कार्ड का मामला?
यह मामला अब्दुल्ला आजम के नाम पर कथित तौर पर दो पैन कार्ड होने से जुड़ा है। आरोप है कि दोनों पैन कार्डों में अलग-अलग जन्मतिथियां दर्ज थीं। इस मामले में निचली अदालत ने आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, जिसे दोनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज
हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत मंजूर करने और सजा निलंबित करने का आदेश दिया है, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। ऐसे में जमानत मिलने के बावजूद दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार है। दोनों की जेल से रिहाई अन्य लंबित मामलों और कानूनी औपचारिकताओं पर भी निर्भर करेगी।
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