मथुरा 29 सितंबर 25* “ऑपरेशन कन्विक्शन” थाना महावन**( त्वरित न्याय )*
मथुरा से बृजभूषण शर्मा की खास खबर यूपीआजतक
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे *”ऑपरेशन कन्विक्शन”* व *मिशन शक्ति फेज-05* अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिक को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने व बलात्कार करने के आरोपी को मा0 न्यायालय मथुरा द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 28 000/- रूपये के अर्थदण्ड, अन्य आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास 6,000 रु0 अर्थदण्ड व अन्य आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था । मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना महावन मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 224/22 धारा 363/366/376 भादवि व 5/6 पोक्सो अधिनियम में आज दिनांक 29.09.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो एक्ट मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचारण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण 01. सुनील पुत्र राजपाल निवासी कस्बा व थाना महावन जनपद मथुरा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास 28000/- रूपये का जुर्माना, अभियुक्त 02. कृष्णा उर्फ कान्हा पुत्र बनवारी निवासी कस्बा व थाना महावन जनपद मथुरा को धारा 366 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 6000/- रूपये का जुर्माना, व अभियुक्त 03. बच्चू सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी बीएसए काँलेज के पीछे थाना जमुनापार मथुरा को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000/- रूपये का जुर्माने, से दण्डित किया गया । अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण को सजा दिलाने में मथुरा पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।
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