बाराबंकी09मई24*पति व सास ससुर सहित तीन हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
बाराबंकी। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने गुरुवार को वर्ष 2016 में थाना कुर्सी में दहेज हत्या के मामले में वांछित रहे पति व सास ससुर सहित तीन हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक 29 फरवरी वर्ष 2016 को राम प्रसाद पुत्र मूल्हे दास निवासी ग्वारी का पूरवा विकासखंड थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ ने जिले के थाना कुर्सी को शिकायती पत्र देकर अपने दामाद संजय कुमार पुत्र रामऔतार, ससुर राम औतार पुत्र स्वर्गीय बेनी गौतम व स शांति उर्फ सुमन देवी निवासी चमरही कुर्सी का पुरवा के विरुद्ध अपनी पुत्री को दहेज आदि की मांग करने व न देने पर जहरीला पदार्थ देकर इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने का आरोप लगाया। उक्त मामले की सूचना पर थाना कुर्सी पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। जिसमें तत्कालीन विवेचक रहे क्षेत्राधिकारी फतेहपुर में समुचित साक्ष्य संकलित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। मामलें की सुनवाई करते हुए गुरुवार को जिले के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने वाद में प्रस्तुत साक्ष्यों को सक्षम मानकर तीनों हत्याभियुक्त दामाद व सास-ससुर को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के अर्थदंड से दंडित किया है।

More Stories
मथुरा 1 अगस्त 26*थाना जैत जनपद मथुरा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 01 अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया गया ।*
जयपुर1अगस्त26*होटल इंडस्ट्री की बड़ी बैठक | GST रेंटल इनपुट टैक्स क्रेडिट की मांग | AHPWI सेमिनार संपन्न
लखनऊ1अगस्त26*यूपी वालों के लिए बड़ी खबर! 1 अगस्त से बदल जाएगा आपकी गाड़ी की RC का सिस्टम*