May 20, 2024

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

बाराबंकी09मई24*पति व सास ससुर सहित तीन हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

बाराबंकी09मई24*पति व सास ससुर सहित तीन हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

बाराबंकी09मई24*पति व सास ससुर सहित तीन हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा

बाराबंकी। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने गुरुवार को वर्ष 2016 में थाना कुर्सी में दहेज हत्या के मामले में वांछित रहे पति व सास ससुर सहित तीन हत्याभियुक्तों को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये प्रति व्यक्ति अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक 29 फरवरी वर्ष 2016 को राम प्रसाद पुत्र मूल्हे दास निवासी ग्वारी का पूरवा विकासखंड थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ ने जिले के थाना कुर्सी को शिकायती पत्र देकर अपने दामाद संजय कुमार पुत्र रामऔतार, ससुर राम औतार पुत्र स्वर्गीय बेनी गौतम व स शांति उर्फ सुमन देवी निवासी चमरही कुर्सी का पुरवा के विरुद्ध अपनी पुत्री को दहेज आदि की मांग करने व न देने पर जहरीला पदार्थ देकर इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने का आरोप लगाया। उक्त मामले की सूचना पर थाना कुर्सी पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। जिसमें तत्कालीन विवेचक रहे क्षेत्राधिकारी फतेहपुर में समुचित साक्ष्य संकलित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। मामलें की सुनवाई करते हुए गुरुवार को जिले के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी ने वाद में प्रस्तुत साक्ष्यों को सक्षम मानकर तीनों हत्याभियुक्त दामाद व सास-ससुर को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए प्रति व्यक्ति के अर्थदंड से दंडित किया है।

About The Author

Copyright © All rights reserved. | Newsever by AF themes.