प्रयागराज 20फ़रवरी 26*इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर।
लिव-इन रिलेशनशिप में लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहने वाली महिला को अलग होने पर गुजारा भत्ता मिलेगा।
कोर्ट ने कहा कि औपचारिक शादी का प्रमाण जरूरी नहीं, पुरुष तकनीकी आधार पर जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।
डिविजन बेंच ने लोको पायलट की याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के भत्ता आदेश को बरकरार रखा।

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