पूर्णिया8मई26*कल लोक अदालत: पूर्णिया में सुबह 9 से शाम 7 तक इन 3 रूटों पर नो एंट्री, सुनील सचिव ने की सहयोग की अपील
मोहम्मद इरफान कामिल यूपी आज तक न्यूज़ चैनल पूर्णिया डिविजन बिहार
*पूर्णियां ।* 9 मई 2026, शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर पूर्णिया की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। वरीय पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार भीड़ को देखते हुए सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक न्यायालय के आसपास सामान्य वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सुनील सचिव ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
*इन 3 रूटों पर रहेगी नो एंट्री:*
1. *थाना चौक से नगर निगम चौक* की ओर जाने वाली सड़क
2. *सम्राट अशोक भवन से माता स्थान* होते हुए नगर निगम चौक की ओर जाने वाली सड़क
3. *नगर निगम चौक से डॉलर हाउस चौक* जाने वाली सड़क
इसके अलावा *न्यायालय परिसर के सामने* किसी भी प्रकार की वाहन पार्किंग व ठहराव पूरी तरह वर्जित रहेगा। उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
*वैकल्पिक मार्ग: ऐसे पहुंचें गंतव्य तक*
यह डायवर्जन केवल उन सामान्य वाहनों के लिए है जो लोक अदालत के प्रतिभागी नहीं हैं:
– *डीएवी स्कूल की ओर से* आने वाले वाहन डॉलर हाउस चौक से मधुबनी बाजार एवं माता स्थान चौक की ओर जाएंगे।
– *थाना चौक से आर.एन. शाह चौक* जाने वाले वाहन नगर निगम चौक की जगह गिरजा चौक की ओर डायवर्ट होंगे।
– *सम्राट अशोक भवन से थाना चौक* जाने वाले वाहन माता स्थान के रास्ते न जाकर बस स्टैंड से आर.एन. शाह चौक एवं गिरजा चौक होते हुए जाएंगे।
*लोक अदालत जाने वाले ध्यान दें: कहां करें पार्किंग*
प्रतिभागियों के लिए आगमन दिशा के अनुसार पार्किंग तय की गई है। वाहन पार्क कर पैदल न्यायालय जाना होगा:
आगमन दिशा निर्धारित पार्किंग स्थल न्यायालय तक मार्ग
थाना चौक की ओर से कला भवन परिसर नगर निगम चौक होते हुए पैदल
डॉलर हाउस चौक की ओर से महिला कॉलेज प्रांगण सीधे पैदल प्रवेश
आर.एन. शाह चौक की ओर से कला भवन परिसर नगर निगम चौक होते हुए पैदल
माता स्थान की ओर से कमिश्नरी गेट से पूर्व निर्धारित स्थल पैदल न्यायालय परिसर
*ट्रैफिक पुलिस की 4 बड़ी अपील:*
1. लोक अदालत में समय पर पहुंचने के लिए निर्धारित पार्किंग का ही प्रयोग करें
2. पुलिस की बैरिकेडिंग, डायवर्जन बोर्ड व साइनबोर्ड का पालन करें
3. न्यायालय परिसर व प्रतिबंधित मार्गों पर वाहन न खड़ा करें
4. अनावश्यक भीड़ न लगाएं, प्रशासन का सहयोग करें
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर लोक अदालत सुबह 10 बजे से शुरू होगी। व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा।
*हेल्पलाइन नंबर:* यातायात थाना प्रभारी – 9031827767, पु.उ. (यातायात) – 9031827778
_नोट: घर से निकलने से पहले रूट प्लान जरूर देख लें। असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।_

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