पंजाब30सितम्बर*बार एसोसिएशन अबोहर के प्रधान, सैक्ट्री व अन्य वकीलों के खिलाफ दर्ज मामला पुलिस ने किया खारिज
अबोहर, 30 सितंबर (शर्मा): स्थानीय अबोहर बार एसोसिएशन के प्रधान रविंद्र सेतिया, सैक्ट्री नवीन पूनिया तथा एडवोकेट अशोक नरूला के खिलाफ नगर थाना 2 की पुलिस ने धारा 306 व एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। बार कौंसिल पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तथा अन्य बार के प्रधानो द्वारा फाजिल्का के एसएसपी दीपक हिलौरी को एक प्रार्थना पत्र लिखकर यह मांग की थी कि जो वकीीलों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उसकी जांच कर उसे खारिज किया जाये। इसी मुकदमे को लेकर फिरोजपुर के आईजी जितेंद्र औलख से कमेटी ने मांग की थी कि मामले की जांच की जाये। इस मामले में एक सिट बनाई गई थी। सिट ने जांच करने के बाद मुकदमे को खारिज किया। नगर थाना पुलिस ने परमिंद्र सिंह वासी चंडीगढ़ मोहल्ला ने आत्महत्या की थी। उसकी धर्मपत्नी जसमीत कौर के बयानों के आधार पर मुकदमा नं. 67, 1.08.2021 भांदस की धारा 306, एसपी एक्ट के तहत बार एसोसिएशन के प्रधान रविंद सेतिया, सैक्ट्री नवीन पूनिया व अशोक नरूला एडवोकेट के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच के बाद मामले को खारिज किया गया। इस मामले की रिपोर्ट जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज मैडम गुरदर्शन कौर धारीवाल की अदालत में नगर थाना 2 की पुलिस द्वारा खारिज रिपोर्ट पेश की गई।
फोटो:2, फाईल फोटो: प्रधान रविंद्र सेतिया, सैक्ट्री नवीन पूनिया
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