February 27, 2026

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पंजाब19मार्च*पंजाब नैशनल बल्लुआना कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने वाले चाचा भतीजा की जमानत याचिका खारिज

पंजाब19मार्च*पंजाब नैशनल बल्लुआना कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने वाले चाचा भतीजा की जमानत याचिका खारिज

पंजाब19मार्च*पंजाब नैशनल बल्लुआना कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने वाले चाचा भतीजा की जमानत याचिका खारिज

अबोहर, 19 मार्च (शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत में चाचा-भतीजा जसवंत सिंह पुत्र करनैल सिंह व जसविंद्र सिंह उर्फ लभा पुत्र दर्शन सिंह वासी भंगाला के वकील ने जमानत याचिका दायर की। दूसरी ओर बैंक कर्मचारी के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संदीप बजाज की दलीलों केा मद्देनजर रखते हुए चाचा भतीजा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
मिली जानकारी के अनुसार बल्लुआना में पंजाब नैशनल बैंक के अधिकारी आशु प्रताप पुत्र दर्शन लाल वासी एकता कालोनी अबोहर के बयानों के आधार पर मुकदमा नं. 14, 28.2.2022 भांदस की धारा 353, 186, 332, 342, 427, 34 आईपीसी के तहत जसवंत सिंह पुत्र करनैल सिंह व जसविंद्र सिंह उर्फ लभा पुत्र दर्शन सिंह वासी भंगाला व दो अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आशु प्रताप ने आरोप लगाया कि वह गांव में घर के लोन संबंधी सेटलमैंट के लिए गया था तो उक्त सभी ने उसपर हमला कर दिया और काम में विघ्र डाला।
फोटो: 4, शिकायतकर्ता आशु प्रताप, जानकारी देती पुलिस व पकड़े गए आरोपी

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