October 28, 2025

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पंजाब18फरवरी*न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत ने मारपीट के पांच आरोपियों को 3-3 वर्ष की कैद हर्जाने की सजा सुनाई

पंजाब18फरवरी*न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत ने मारपीट के पांच आरोपियों को 3-3 वर्ष की कैद हर्जाने की सजा सुनाई

पंजाब18फरवरी*न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत ने मारपीट के पांच आरोपियों को 3-3 वर्ष की कैद हर्जाने की सजा सुनाई
अबोहर, 18 फरवरी (शर्मा): अबोहर सब डिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में सरकारी वकील जोसन व विनोद कुमार द्वारा तथा नगर थाना 2 की पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गईं। दूसरी ओर मारपीट के आरोपी कमल पुत्र धर्म चंद, गोकल पुत्र धर्म चंद, विजय कुमार पुत्र मदन लाल, राजेश कुमार पुत्र मंगत चंद, गुरलाब उर्फ गुलाबिया पुत्र चेतन के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं। देानों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत ने सरकारी वकील तथा पुलिस की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए मारपीट के आरोप में पांचों आरोपियों को 3-3 साल की कैद व 3-3 हजार जुर्मान की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने की एवज में 2-2 वर्ष कैद काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार नगर थाना 2 की पुलिस ने कांता देवी पत्नी जगदीश राय वासी रामदेव नगरी अबोहर के ब्यानों के आधार पर उसके साथ मारपीट करने के आरोप में मुकदमा नंबर 132, 3-12-2017 भादस की धारा 323, 325 व अन्य धाराओं में कमल पुत्र धर्म चंद, गोकल पुत्र धर्म चंद, विजय कुमार पुत्र मदन लाल, राजेश कुमार पुत्र मंगत चंद, गुरलाब उर्फ गुलाबिया पुत्र चेतन मामला दर्ज किया था। पांचों आरोपियों को पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। पांचों ने वकील के माध्यम से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। पांचों आरोपियों को मारपीट का दोषी करार देते हुए 3-3 साल की कैद व 3-3 हजार जुर्मान की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने की एवज में 2-2 वर्ष कैद काटनी होगी।
फोटो : 03, पुलिस पार्टी व आरोपी।

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