पंजाब17जून*ब्लैकमेलिंग की आरोपी महिला अमनदीप कौर की जमानत मंजूर
अबोहर, 17 जून (शर्मा): फाजिल्का सबडिवीजन की न्यायाधीश मैडम श्रुति की अदालत में अमनदीप पत्नी छिंदरपाल हालाबाद बाबा दीप सिंह नगर अबोहर के वकील कंवर सैन ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी और थाना खुईखेड़ा व बोदीवाला व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मैडम श्रुति ने एडवोकेट कंवरसैन की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए महिला अमनदीप कौर की जमानत मंजूर की।
मिली जानकारी अनुसार थाना खुईखेड़ा बोदीवाला के प्रभारी मुंशी राम, एएएसआई केवल सिंह ने 1.06.2022 को अमनदीप कौर पत्नी छिंद्रपाल को काबू किया। उसे अदालत में पेश किया गया। योग्य न्यायाधीश ने उसे जेल भेज देने के आदेश पारित किये। अमनदीप कौर पर ब्लौकमेलिंग के आरोप में मुकदमा नं. 97, 25.02.2021 भांदस की धारा 384, 506, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अमनदीप को पुलिस ने काबू किया था। आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मैडम श्रुति ने एडवोकेट कंवरसैन की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए महिला अमनदीप कौर की जमानत मंजूर की।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
Contact No. 70870-64500, 98150-75201
सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
Nai Abadi St. No.11, Kumarawali Gali, ABOHAR
क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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