पंजाब11जुलाई2023*लूटपाट करने वाले राजा की जमानत मंजूर
अबोहर, 11 जुलाई (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के सीनियर सैशन मैडम जतिंद्र कौर की अदालत में लूटपाट के आरोपी राजा पुत्र जागीर सिंह वासी इंदिरा नगरी के वकील कंवरसैन ने जमानत याचिका दायर की और अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर पंजाब पुलिस तथा सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट कंवरसैन की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए राजा पुत्र जागीर सिंह की जमानत को मंजूर किया।
उल्लेखनीय है कि नगर थाना 2 के प्रभारी इंस्पैक्टर गुरचरण सिंह, एएसआई सुखमंदिर सिंह व अन्य पुलिस पार्टी ने लूटपाट करने के आरोपियों राजा पुत्र जागीर सिंह, रामदीप पुत्र मनदीप सिंह वासी इंदिरा नगरी को पुलिस रिमांड के बाद अदालत में पेश किया जहां से दोनों को जेल भेज दिया था।
जानकारी अनुसार नगर थाना 2 के प्रभारी इंस्पैक्टर गुरचरण सिंह, एएसआई सुखमंदिर सिंह व अन्य पुलिस पार्टी ने लूटपाट करने के मामले में राजा पुत्र जागीर सिंह, रामदीप पुत्र मनदीप सिंह वासी इंदिरा नगरी को काबू किया था। नगर थाना पुलिस ने विकास पुत्र रामजीलाल वासी रामनगर अबोहर के बयानों पर मुकदमा नं.60, 13.06.23, भांदस की धारा 379बी, 427, 34आईपीसी के तहत राजा पुत्र जागीर सिंह, रामदीप पुत्र मनदीप सिंह वासी इंदिरा नगरी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो : 1, पुलिस पार्टी व आरोपी। फाईल फोटो
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