October 31, 2025

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पंजाब03मई23*विकेश कटारिया को चैक बाऊंस के मामले में 1 वर्ष की कैद व 2 लाख रूपये हर्जाने की सजा

पंजाब03मई23*विकेश कटारिया को चैक बाऊंस के मामले में 1 वर्ष की कैद व 2 लाख रूपये हर्जाने की सजा

पंजाब03मई23*विकेश कटारिया को चैक बाऊंस के मामले में 1 वर्ष की कैद व 2 लाख रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 03 मई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में शिकायतकर्ता कुलजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह वासी जोहड़ी मंदिर अबोहर के वकील अरविंद बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर 2 लाख चैक बाऊंस के मामले में विकेश चंद कटारिया पुत्र कर्मचंद कटारिया वासी न्यू मॉडल टाऊन गली नं. 1 के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट अरविंद बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 2 लाख चैक बाऊंस के मामले में विकेश कटारिया को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व 2 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार कुलजीत सिंह को 2 लाख का एक चैक विकेश कटारिया ने दिया था। जब कुलजीत ने चैक बैंक में लगाया तो खाते में पैसे न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया। उसने अपने वकील अरविंद बजाज के माध्यम से अदालत में केस लगाया। अदालत ने विकेश कटारिया को तलब किया। कटारिया अपने वकील के माध्यम से अदालत में पेश हुए और केस में शामिल हुए। अदालत ने उसे 1 वर्ष की कैद व 2 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:6, एडवोकेट अरविंद बजाज व विकेश कटारिया (फाईल फोटो)


SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
Nai Abadi St. No.11, Kumarawali Gali, ABOHAR
क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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