पंजाब01अप्रैल*घर में घुसकर मारपीट करने के आरोपी विजय पाल व महावीर बरी
अबोहर, 1 अप्रैल (शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत में 452 के आरोपी विजय पाल पुत्र मनीराम, महावीर पुत्र भूप राम वासी नारायणपुरा के वकील राजकुमार कुंडल ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर थाना बहाववाला पुलिस कर्मचारी तथा सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश अर्जुन सिंह ने एडवोकेट राजकुमार कुंडल की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 452, 379, 506 व अन्य धाराओं के मामले में विजयपाल व महावीर को सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार थाना बहाववाला पुलिस ने अकाली दल भाजपा सरकार के दबाव में आकर चाची सोमा देवी पत्नी दरबारा सिंह वासी नारायण के बयानों के आधार पर मुकदमा नं. 46, 13.05.2016 भांदस की धारा 452, 506, 379, 447, 148, 149 आईपीसी के तहत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। विजय पाल पुत्र मनीराम, महावीर पुत्र भूप राम वासी नारायणपुरा के अदालत में चालान पेश किए। बाकी आरोपियों को उच्चाधिकारियों की जाचं में निकाला गया। दोनों अरोपियों ने अपने वकील राजकुमार कुंडल के माध्यम से अदालत में पेश होकर अपनी जमानत करवाई। आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उक्त दोनों को बरी कर दिया।
फोटो1: जानकारी देते विजयपाल व महावीर
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