पंजाब 6 सितम्बर 2024* चोरी के मामले में तीन बरी
एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को सबूतों के अभाव में किया बरी
अबोहर, 06 सितम्बर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश जगविंद्र सिंह की अदालत में चोरी के मामले में तीन आरोपी वेदू उर्फ वेद प्रकाश पुत्र भजन लाल, गोरा उर्फ गुरविंद्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, शरणबीर पुत्र पोखराम राम वासी झोरड़खेड़ा के वकील हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर थाना बहाववाला पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए तीनों आरोपियों को चोरी के मामले में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार थाना बहाववाला पुलिस ने गगनदीप पुत्र जगजीत सिंह वासी झोरड़खेडृ़ा के बयानों पर मुकदमा नं. 32, 14.3.20 भांदस की धारा 454, 380, आईपीसी के तहत तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। तीनों आरोपियों ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने तीनों आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:1, बरी हुए युवक व एडवोकेट हरप्रीत सिंह व उनकी टीम।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
भागलपुर 10 मार्च 26*नगर निगम: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विकासोन्मुख बजट पेश; बुनियादी ढांचे और स्वच्छता पर रहेगा विशेष जोर
अयोध्या 10 मार्च 26*मरकज मस्जिद में मुकम्मल हुई क़ुरआन तरावी
वाराणसी 10 मार्च 26*आईजीआरएस निस्तारण में इस बार वाराणसी जनपद का “तहसील सदर” प्रदेश में नंबर-1*