पंजाब 23 फरवरी 2024* अदालत हरीश उर्फ विक्की को शराब मामले में बरी किया
अबोहर, 23 फरवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के सीनियर न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में शराब मामले में आरोपी हरीश उर्फ विक्की पुत्र मोहन लाल गली नं. 6, प्रेम नगरी अबोहर के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना पुलिस व सरकारी वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों केा मद्देनजर रखते हुए हरीश कुमार को शराब मामले में दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया।
मिली जानकारी अनुसार नगर थाना पुलिस ने मुकदमा नं. 142, 17.6.20 को हरीश कुमार उर्फ विक्की के खिलाफ शराब मामले में मुकदमा दर्ज किया था। हरीश कुमार उर्फ विक्की ने अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से अदालत में पेश होकर केस में शामिल हुए। अदालत ने उसे सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:2, एडवोकेट संदीप बजाज व हरीश कुमार उर्फ विक्की।
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
नई दिल्ली26जुलाई26🚆💧 हाइड्रोजन ट्रेन का कमाल, 1,200 KM बिना धुएं के सफर!
मुजफ्फरनगर26जुलाई26*कांवड़ यात्रा-2026: एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
प्रयागराज26जुलाई26*बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश’ ने प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया