पंजाब 16 सितम्बर 2023* शराब ठेेकेदार विपन सेतिया बरी
संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपीआजतक
पंजाब 16 सितम्बर 2023* शराब ठेेकेदार विपन सेतिया बरी
एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने किया बरी
दूसरे आरोपी सुखदेव सिंह को 500 रूपये जुर्माने की सजा।
अबोहर, 16 सितम्बर (शर्मा/सोनू) : अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में शराब मामले के आरोपी विपन सेतिया पुत्र प्रेमचंद वासी बिलापटी अबोहर के वकील हरप्रीत सिंह व दूसरे आरोपी सुखदेव सिंह उर्फ शौंकी वासी पंजपीर नगर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर थाना खुईयांसरवर की पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद शराब ठेकेदार विपन सेतिया को सबूतों के अभाव में बरी किया। जबकि सुखदेव सिंह उर्फ शौंकी को अदालत ने 500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस 18.10.20 को विपन सेतिया व सुखदेव सिंह शौंकी को शराब सहित काबू किया था। दोनों के खिलाफ थाना खुईयांसरवर में मामला दर्ज किया गया। दोनों ने अदालत से जमानत करवाई और केस में शामिल हुए। अदालत ने ठेकेदार विपन सेतिया को बरी किया जबकि सुखदेव सिंह को 500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
फोटो: जानकारी देते वकील हरप्रीत सिंह व विपन सेतिया।

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