पंजाब 10 अक्टूबर 2023* चैक बाऊंस के मामले में रितु वाट्स को 1-1 वर्ष की कैद, 9 लाख रूपये हर्जाने की सजा
संवाददाता – पंजाब से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ यूपीआजतक
पंजाब 10 अक्टूबर 2023* चैक बाऊंस के मामले में रितु वाट्स को 1-1 वर्ष की कैद, 9 लाख रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 10 अक्तूबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में 9 लाख रूपये के चार चैक बाऊंस मामले में रितु वाट्स पत्नी रमेश वाट्स वासी प्लाट 508 फेरोरीन टावर (उत्तरपुरी मोहल्ला) जीरकपुर जिला मोहाली पंजाब के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता राजू सेतिया पुत्र हरबंस सेतिया वासी गली नं.15बी अबोहर व अंजू सेतिया पत्नी राजकुमार सेतिया के वकील संदीप ठठई, गोकल मिढ़ा ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप ठठई व गोकल मिढ़ा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 4 चैक बाऊंस के मामले में रितु वाट्स पत्नी रमेश वाट्स को दोषी करार देते हुए 1-1 वर्ष की कैद व 9 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार रितु वाट्स ने 4 चैक राजू सेतिया व उसकी पत्नी अंजू सेतिया को 2-2 चैक दिये थे। चैक खाते में लगाये तो बाऊंस हो गये। राजू सेतिया व अंजू सेतिया ने रितु वाट्स के खिलाफ अदालत में केस दायर किया। रितु वाट्स ने अपने वकील के माध्यम से जमानत करवाकर अदालत में पेश हुई। अदालत ने उसे 1-1 वर्ष की कैद व 9 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो : शिकायतकर्ता राजू सेतिया, जानकारी देते वकील व रितु वाट्स।
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