पंजाब 06 नवम्बर 2024* अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में अमित कुमार को दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई
अबोहर, 06 नवंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सुखमनदीप सिंह की अदालत में साढ़े 7 लाख चैक बाऊंस के आरोपी अमित कुमार पुत्र विष्णुदत्त वासी सरदारपुरा थाना बहाववाला अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता अविनाश कुमार पुत्र प्यारा सिंह वासी गली नं.5, नई आबादी बड़ी पौड़ी अबोहर के वकील प्रकाश मक्कड़ ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट प्रकाश मक्कड़ की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अमित कुमार पुत्र विष्णुदत्त वासी सरदारपुरा को चैक बाऊंस का दोषी करार देते हुए दो वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा सुनाई। मिली जानकारी अनुसार अविनाश कुमार को अमित कुमार ने साढ़े 7 लाख का चैक दिया था। जब अविनाश ने चैक बैंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। उसने अपने वकील प्रकाश मक्कड़ के माध्यम से अदालत में चैक बाऊंस का केस दायर किया। अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
फोटो:5, जानकारी देते एडवोकेट प्रकाश मक्कड़ व शिकायतकर्ता अविनाश कुमार।
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SATYA NARAYAN SHARMA
Crime Reporter
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सत्य नारायण शर्मा (शर्मा पत्रकार)
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क्राईम रिपोर्टर, अबोहर, जिला फाजिल्का (पंजाब)
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