पंजाब ३० जनवरी २६ * चेक बाऊंस के मामले में किसान जसबीर सिंह को 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजा
एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जसबीर सिंह को सुनाई सजा
अबोहर, 30 जनवरी (शर्मा): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सुखमनदीप सिंह की अदालत में सवा 3 लाख चैक बाऊंस के आरोपी जसबीर सिंह पुत्र बलजीत सिंह वासी बजीतपुर, तहसील मलोट जिला मुक्तसर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर मुंजाल ब्रदर्स कम्पनी मंडी नं.1 अबोहर के संचालक दिशांत मुंजाल के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए 3 लाख 25 हजार चैक बाऊंस के मामले में जसबीर सिंह को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष की कैद व हर्जाने की सजाा सुनाई।
फोटो : 5, एडवोकेट संदीप बजाज व उनकी टीम।
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