May 6, 2024

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कौशाम्बी21जनवरी2023*बालिका की हत्या के आरोप में माता-पिता भाई को आजीवन कारावास की सजा*

कौशाम्बी21जनवरी2023*बालिका की हत्या के आरोप में माता-पिता भाई को आजीवन कारावास की सजा*

कौशाम्बी21जनवरी2023*बालिका की हत्या के आरोप में माता-पिता भाई को आजीवन कारावास की सजा*

*अभियुक्तों पर अदालत ने लगाया 60–60 हजार रुपए का अर्थदंड*

*अवैध संबंधों के शक में माता-पिता भाई ने बालिका की गला घोटकर हत्या करने के बाद पंखे से लटकाया था शव*

*कौशांबी।* सराय अकील थाना क्षेत्र के कस्बा बुद्धपुरी में 15 फरवरी 2020 को रीना देवी उम्र 16 वर्ष की लाश पंखे से लटक रही थी परिजनों ने बालिका के आत्महत्या किए जाने की सूचना पुलिस को दी थी पुलिस ने बालिका की लाश को पोस्टमार्टम को भेजा जांच के दौरान प्रकाश में आया कि बालिका की हत्या कर पंखे से लाश उसके परिजनों ने लटकाई है

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया पुलिस ने बालिका के पिता हुबलाल पुत्र शारदा प्रसाद माता शीला देवी पत्नी हुबलाल और भाई संदीप कुमार पुत्र हुबलाल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया रीना देवी के मौत के प्रकरण में न्यायालय एडीजी एफटीसी प्रथम गैंगस्टर कोर्ट द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की गई पुलिस विभाग द्वारा अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने का प्रयास किया गया सुनवाई के दौरान अदालत ने मृतिका रीना देवी के पिता हुबलाल माता शीला देवी और भाई संदीप कुमार को बालिका की हत्या कर लाश पंखे से लटकाए जाने का दोषी पाया अदालत ने पिता माता और भाई को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए अभियुक्तों पर 60 साठ हजार का अर्थदंड भी लगाया है बालिका के युवक से अवैध संबंधों के शक में उसके माता-पिता और भाई ने ही उसकी गला घोट कर हत्या कर दी है ।

 

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