September 17, 2026

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कौशाम्बी21अगस्त25*यूपीआजतक न्यूज़ चैनल पर कौशाम्बी की खास खबरें

कौशाम्बी21अगस्त25*यूपीआजतक न्यूज़ चैनल पर कौशाम्बी की खास खबरें

कौशाम्बी21अगस्त25*यूपीआजतक न्यूज़ चैनल पर कौशाम्बी की खास खबरें

 

[21/08, 7:54 pm] +91 96486 24949: *विवाहिता की हत्या में अम्मी बेटे 02 अभियुक्त 08-08 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित*

*18,000-18,000 रुपए का लगाया गया अर्थ दण्ड*

*कौशांबी* थाना पूरामुफ्ती पर 27 सितम्बर 2017 को कयामुद्दीन पुत्र महबूब द्वारा सूचना दी गयी कि मेरी पुत्री के ससुरालीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी न मिलने पर मेरी पुत्री को मारा पीटा और जला दिया थाना पर मु0अ0सं0 400/17 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत हुआ जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया जिससे सम्बन्धित दो अभियुक्तों महताब अहमद पुत्र मुमताज महरूम वा कल्लों पत्नी स्व0 मोहम्मद मुमताज महरूम निवासीगण महगांव थाना पूरामुफ्ती को 20.08.2025 को न्यायालय एडीजे एफटीसी प्रथम जनपद कौशाम्बी द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 08-08 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 18,000-18,000 /- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

[21/08, 7:54 pm] +91 96486 24949: *मारपीट का अभियुक्त दस साल बाद 1500/ रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित*

*कौशांबी* चरवा थाना पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में 24 नवंबर 2014 को एनसीआर संख्या 126/14 धारा 323/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ जिससे सम्बन्धित अभियुक्त अभिलाष पुत्र राम सेवक निवासी हरदुआ थाना चरवा को दिनांक 20.08.2025 को न्यायालय एसीजेजेडी – 02 जनपद कौशाम्बी द्वारा अभियुक्त को 1500 /- रुपए के अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।

[21/08, 7:54 pm] +91 96486 24949: *20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपए के अर्थ दण्ड से दुष्कर्मी हुआ दण्डित*

*कौशांबी* चरवा थाना क्षेत्र में 13 मई 2022 को आरोपी आशीष कुशवाहा द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया है थाना पर मु0अ0सं0 97/22 धारा 376(क)(ख) भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया जिससे सम्बन्धित अभियुक्त आशीष कुशवाहा पुत्र शिव कुमार कुशवाहा निवासी बड़ी गौहानी थाना चरवा को दिनांक 20.08.2025 को न्यायालय स्पे0 जज पॉक्सो एक्ट जनपद कौशाम्बी द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 / रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

[21/08, 7:54 pm] +91 96486 24949: *02 वारण्टी अभियुक्तों को सैनी पुलिस ने किया गिरफ्तार*

*कौशांबी* पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सैनी पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 169/98 धारा 324/504 भादवि से सम्बन्धित 02 वारण्टी अभियुक्त मोती लाल पुत्र छोटे लाल पासी वा छोटई उर्फ छोटे लाल पुत्र मोला पासी निवासी कुरामुरिदन सिराथू थाना सैनी को गिरफ्तार किया गया विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया है ।

 

[21/08, 7:54 pm] +91 96486 24949: *चुनौती से कम नहीं है देवी देवता के महोत्सव मनाने के लिए परमीशन लेना*

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में पूजा करने की छूट दिए जाने के बाद आखिर परमीशन दिए जाने का क्या अधिकार*

*कौशांबी* हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा करना उनका महोत्सव मानना अब किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है गणेश महोत्सव दुर्गा पूजा महोत्सव सहित विभिन्न देवी देवताओं के महोत्सव मनाने के लिए अधिकारियों से परमिशन लेना होगा और परमिशन लेना इतना कठिन काम हो गया है कि यूपी जिला अधिकारी थानेदार उपनिरीक्षक सिपाही फायर ब्रिगेड बिजली विभाग क्षेत्र अधिकारी सहित तीन तमाम अधिकारियों की चौखट में परमिशन के लिए माथा पटकना पड़ता है विभाग के अधिकारी अधीनस्थों से रिपोर्ट मांग लेते हैं जिस पर अधीनस्थों को खोजना पड़ता है जिससे परमिशन लेने में दौड़ते दौड़ते शरीर थक जाती है महोत्सव मनाने के नाम पर परमिशन लेने में आदमी हालाकान हो जाता है जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में पूजा करने की छूट दी गई है धर्म को आबाद रूप से मानने आचरण करने प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रदान करता है इस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने उसका प्रचार करने उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता देता है जिसमें पूजा करना प्रार्थना करना धार्मिक अनुष्ठान करना प्रचार करना अधिकार शामिल है देश के नागरिकों का यह मौलिक अधिकार है लेकिन अधिकारियों ने परमिशन लेने के नाम पर देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार पर कुठाराघात शुरू कर दिया है और देवी देवताओं के महोत्सव मनाने पर भी अधिकारियों का आदेश परमिशन लेना जरूरी हो गया है अब सवाल उठता है कि अधिकारियों ने परमिशन नहीं दिया तो क्या देवी देवताओं का महोत्सव नहीं मनाया जाएगा और यदि किसी ने बिना परमिशन के महोत्सव मनाना शुरू कर दिया तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा जबकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है आचरण करने की स्वतंत्रता प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है लेकिन इन अधिकारियों ने भारतीय संविधान की गारंटी की धज्जियां उड़ा दी है अब भारतीय संविधान कम अधिकारियों का शासन ज्यादा दिखाई पड़ रहा है सवाल उठता है कि भारतीय संविधान की शपथ लेने वाले अधिकारी भारतीय संविधान के उल्लंघन कर गणेश महोत्सव और दुर्गा पूजा महोत्सव में परमिशन जारी करने की बात कर पूजा कमेटी का शोषण कर रहे हैं क्या सरकार इस मामले को संज्ञान लेकर इस पर ठोस कदम उठाएगी जबकि अन्य धर्म के लोग सामूहिक तौर से एकत्रित होने के बाद अपने धर्म की पूजा करने में परमिशन नहीं लेते हैं हजारों लोग एकत्रित होते हैं लेकिन अधिकारी अन्य धर्म के लोगों के पूजा करने वाले लोगों पर परमिशन लेने का दबाव नहीं बना पा रहा है तो दुर्गा पूजा महोत्सव गणेश महोत्सव में परमिशन लेने का दबाव बनाने का क्या औचित्य रह गया है

 

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