[18/04, 9:35 pm] +91 94504 05335: *डीएम ने की जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक*
*जिलाधिकारी सुजीत कुमार द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की गई समीक्षा बैठक*
*कौशाम्बी* जिलाधिकारी ने परिवार कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान सभी प्रभारी चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत 20 अप्रैल को सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कैम्प का आयोजन किया जायेंगा। जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों एवं आशाओं के भुगतान में भी प्रगति लाने के निर्देश दियें। उन्होंने कहा कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पताल में स्वयं सहायता समूह के तहत प्रेरणा कैन्टीन खोला जाय उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों से कहा कि ठीक प्रकार से कार्य न करने वाली आशाओं को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराया जाय, जिससे उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही किया जा सकें। उन्होंने आकांक्षात्मक विकास खण्ड कौशाम्बी एवं मंझनपुर में सभी योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने तथा नियमित टीकाकरण में भी प्रगति लाने के निर्देश दियें।
जिलाधिकारी ने आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के दौरान गोल्डेन कार्ड बनाये जाने के कार्य में और तेजी से प्रगति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि कार्ययोजना बनाकर अन्त्योदय कार्डधारकों के गोल्डेन कार्ड बनाने में भी तेजी से प्रगति लायी जाय। उन्होंने निर्माणाधीन हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दियें। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अब माह में 04 बार-प्रत्येक माह के 01, 09, एवं 16 को सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यक्रम किये जायेंगे तथा दिनांक 24 को जनपद के एफआरयू में कार्यक्रम किया जायेंगा
जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर, मातृ-मृत्यु सूचना एंव आडिट, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम एवं क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम आदि की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। विशेष संचारी रोग नियन्त्रण अभियान की समीक्षा के दौरान बताया गया कि दस्तक अभियान के तहत 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आशा एवं ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा घर-घर जाकर बुखार व टीबी के मरीजों एवं सैम बच्चों का चिन्हीकरण किया जायेंगा, इसके साथ ही लू से बचाव एवं स्कूल न जाने वाले बच्चों को चिन्हित कर अग्रिम कार्यवाही करायी जायेंगी
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 रवि किशोर त्रिवेदी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 सुष्पेन्द्र कुमार एवं सी0एम0एस0 सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें
[18/04, 9:35 pm] +91 94504 05335: *अनियंत्रित होकर हाइवे पर पलटी सवारियों से भरी ऑटो*
*बिहार से मजदूरी कर वापस फतेहपुर लौट रहे थे हादसे में शिकार हुए मजदूर*
*कौशाम्बी* बिहार में मजदूरी करके वापस अपने घर फतेहपुर लौट रहे मजदूरों की ऑटो जिले के सैनी थाना क्षेत्र के कनवार गाव के पास एक्सल टूट जाने से सड़क पर पलट गई है जिससे ऑटो में सवार मजदूर वाहन के नीचे दब गए और कई मजदूर घायल हो गए हैं घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल मे भर्ती कराया है,ग्रामीणों ने बताया कि चलती हुई आटो का एक्सल टूट गया, जिसके चलते वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। सभी घायल मजदूर है और बिहार से प्रयागराज ट्रेन से आए थे और फिर आटो से अपने घर फ़तेहपुर जा रहे थे।
फतेहपुर जिले के हथगांव थाना निवासी नफीस अहमद, रिजवान, शकील, क़िबला, अमर सिंह, सिब्बी बिहार मे रहकर मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते है। 3 दिन बाद ईद पर्व के मद्देनजर सभी लोग बिहार से फ़तेहपुर अपने पैतृक घर खुशिया मनाने आ रहे थे। मंगलवार की सुबह ट्रेन से प्रयागराज उतर कर सभी ने एक आटो बुक कर अपने घर फ़तेहपुर के चक भुनगापुर के लिए निकले। तभी कनवार गांव के पास एक्सल टूट जाने से ऑटो सड़क पर पलट गया जिससे मजदूर घायल हो गए हैं।
[18/04, 9:39 pm] +91 96706 43576: *घर घर दस्तक अभियान शुरू ,*
*आशा हीटवेव व लू से भी बचाव की दे रही जानकारी तैयार कर रही स्कूल न जाने वाले बच्चो की सूची*
*करारी कौशाम्बी।* जनपद में सोमवार से दस्तक अभियान शुरू हो गया हैं यह अभियान विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत 30 अप्रैल तक चलेगा।
जिला मलेरिया अधिकारी अनुपमा मिश्रा ने बताया कि इस बार दस्तक अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी स्कूल न जाने वाले बच्चो को भी चिन्हित कर सूची भी तैयार कर हीटवेव व लू से बचाव के लिए सावधानी बता रही हैं | आशा वेक्टर जनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया फाइलेरिया की रोकथाम के लिए घर घर जाकर लोगों को जागरूक का रही है |
वही अभियान के दौरान आशा कार्यकर्ता बुखार, टीबी, कोविड आदि लक्षणों वाले व्यक्ति के बारे में घर-घर जाकर पूछताछ कर रही है तथा लक्षण मिलने पर चिह्नित कर उन्हें अस्पताल भी भेज रही हैं ।साथ ही कुपोषित बच्चो को चिन्हित कर सूचि तैयार कर रही हैं । उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर नि:शुल्क एंबुलेंस की सेवा भी उपलब्ध रहेगी। तथा लक्षण मिलने वाले व्यक्ति का पूरा नाम पता और मोबाइल नंबर सहित पूरा विवरण एएनएम के माध्यम से ब्लॉक मुख्यालय तक भेजा जाएगा।
जिला मलेरिया अधिकारी अनुपमा मिश्रा ने बताया कि एक अप्रैल से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा हैं जिसमे क्षेत्र में सयुंक्त सहयोग से संचारी रोग रोकथाम के कार्य किये जा रहे हैं इसमें संवेदनशील क्षेत्रो में साफ सफाई, छिडकाव तथा व्यापक प्रचार प्रसार वाल पेंटिंग किया जा रहा हैं | विभाग की मलेरिया की टीम घर घर विजिट कर कूलर की सफाई आस पास के खुले खाली प्लाटो की सफाई नाली नालो की सफाई एवं छिडकाव कराया जा रहा हैं | कोविड-19 को लेकर मास्क और उचित दूरी बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा।
[18/04, 9:40 pm] +91 99560 44608: *जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में 31 मई तक धारा-144 लागू*
*जनपद में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर 16 अप्रैल से 31 मई 2023 तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी होगा*
*कौशाम्बी* जिला मजिस्ट्रेट सुजीत कुमार ने अवगत कराया है कि जनपद शान्ति-व्यवस्था की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है, जिससे लगे हुए जनपद प्रयागराज में 15.04.2023 की रात्रि में थाना शाहगंज क्षेत्रान्तर्गत कॉल्विन हॉस्पिटल परिसर में अतीक अहमद व खालिद अजीम उर्फ अशरफ की गोली मालकर हत्या कर दिये जाने के दृष्टिगत जनपद में संवेदनशीलता और बढ़ गयी है, इसके अतिरिक्त आगामी 21.04.2023 को जमात-उल-विदा (अलविदा)/रमजान का अन्तिम शुक्रवार तथा 22.04.2023 को ईद-उल-फितर एवं परशुराम जयन्ती आदि पर्वों को सकुशल, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जाना है, इसके साथ ही जनपद में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की प्रक्रिया के प्रथम चरण में 04 मई 2023 को मतदान एवं 13 मई 2023 को मतगणना होनी है। इन गतिविधियों के आलोक में यह आशंका है कि ऐसे अवसरों पर कतिपय साम्प्रदायिक, असामाजिक, गिरोह-बन्द एवं शरारती तत्व किसी भी स्थान पर किसी भी समय छोटी-छोटी घटनाओ को लेकर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास कर सकतें हैं, जिसके चलते लोक परिशान्ति एवं लोक व्यवस्था सहित विधि व्यवस्था प्रभावित हो सकती हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन जीवन एवं लोक सम्पत्ति की हानि, हिंसा व बल्बा आदि के नियंत्रण/निवारण एवं जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था व लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम करने तथा कोविड-19 (कोरोना वायरस) के नये वेरियन्ट के संक्रमण को जनमानस में फैलने से रोकने तथा बचाव के उद्देश्य से 16 अप्रैल 2023 से 31 मई 2023 तक निषेधाज्ञा जारी किया है
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया यथा-फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्वीटर आदि पर अफवाह फैलाने, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली किसी भी भ्रामक खबर को पोस्ट नहीं करेंगा। इस सन्दर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-2(1) डब्ल्यू एवं सूचना प्रौद्योगिकी नियम-2011 की धारा-79 यह प्राविधानित करती है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म तत्काल अपने यूजर्स को यह सूचित करें कि वे कोई ऐसी सूचना प्रदर्शित/अपलोड/प्रेषित न करें, जिससे जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था सहित धार्मिक/साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ना सम्भाव्य हों। अन्यथा उक्त की अवमानना/अप्रिय स्थिति के लिए दण्ड के भागी होंगे। सामान्य परिस्थितियों को छोड़कर जनपद के सीमा क्षेत्र में किसी भी स्थल पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह, जिनके क्रिया-कलापों से लोक/शान्ति व्यवस्था एवं जनसुरक्षा प्रभावित हो, एकत्रित नहीं होंगे, परन्तु यह प्रतिबन्ध शव-यात्रा, बारात या विवाह आदि समारोह पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अपने पास लाठी, डण्डा, बॉस, बल्लम या किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र तथा आग्नेयास्त्र (फायर आर्म्स), धारदार हथियार या कुंद वस्तुएं, जिन्हें फेंककर प्रहार किया जा सकता है, लेकर न चलेगा और न ही एकत्रित करेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात पुलिस, पी0ए0सी0, पी0आर0डी0 एवं होमगार्डस तथा सरकारी कर्मचारियों, रोगियों, अपंग व्यक्तियों पर, जो सहारें के लिए लाठी, डण्डा का प्रयोग करते हैं लागू नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति समुदाय या संगठन द्वारा जनसमुदाय को एकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया जायेंगा जनपद में किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा प्रेसवार्ता या अन्य किसी कार्यक्रम के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सामंजस्य को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेंगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नहीं होगा,जिसका उद्देश्य किसी विधि विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी को न तो जबरिया दबाव डालकर दुकान, कार्यालय, व्यवसाय-स्थल, परिवहन, रेल यातायात बन्द कराने के लिए बाध्य करेंगा और न स्वयं बन्द कराने का प्रयास करेंगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिले में मौखिक अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही कोई मिथ्या प्रचार करेंगा और न किसी प्रकार की उत्तेजनात्मक पर्चें, हैण्डबिल, पम्पलेट मुद्रित करायेंगा और न ही उसका वितरण करायेंगा या करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसे नारे या अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे जनसाधारण अथवा किसी वर्ग विशेष या समुदाय की भावना आहत होती है और उसमें उत्तेजना फैलती हो कोई भी व्यक्ति परम्परागत त्योहारों, जलसों, जुलूसों, सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों का आयोजन भी इस प्रकार नहीं करेगा, जिसमें किसी प्रकार के उत्तेजनात्मक नारें लगाये जायेंगे या जिससे दूसरे धर्मावलम्बियों अथवा सम्प्रदायों की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। कोई भी सभा/रैली, ऐसे स्थान पर आयोजित नहींं की जायेगी, जहां कोई निषेधाज्ञा या प्रतिबन्धात्मक आदेश शासन, स्थानीय प्रशासन अथवा न्यायालय आदि द्वारा लागू किये गये तथा प्रभावी हों। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म/पंथ/सम्प्रदाय आदि के किसी भी महापुरूष, देवी-देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप से अनादर करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही जनसामान्य को भड़काने वाली अथवा दिग्भ्रमित करने वाली कोई अफवाह फैलायेगा, इसी प्रकार ऐसा कोई लेखन/वॉल पेन्टिंग न किया/कराया जायेंगा और न ही सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना देवी-देवाताओं अथवा किसी महापुरूष की मूर्ति ही स्थापित की जायेंगी। किसी भी चार पहिया वाहन या अन्य छत वाले वाहनों की छत पर कोई यात्री, यात्रा नहीं करेगा और दो पहिया वाहनों पर दो से अधिक व्यक्ति तथा अन्य वाहनों पर निर्धारित यात्रियों से अधिक यात्रा नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति/समूह किसी सार्वजनिक अथवा धार्मिक स्थलों के आस-पास मांस/गोश्त न ही बेचेगा और न ही फेंकेगा। कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह निर्धारित/अनुमन्य स्थल के अतिरिक्त सार्वजनिक/धार्मिक स्थलों के आस-पास खुलेआम किसी प्रकार की मदिरा का न तो विक्रय करेगा और न ही मदिरा पान करेगा। किसी भी व्यक्ति/समूह/संगठन/राजनैतिक दल आदि द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम/समारोह/रैली/पद यात्रा/जनसभा आदि नहीं किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के पोस्टर/बैनर/वॉल पेन्टिंग/पम्पलेट/फेसबुक/व्हाट्सअप/ ट्वीटर आदि अन्य किसी माध्यम से कोई संदेश प्रसारित नहीं किया जायेगा, जिससे किसी समुदाय की भावना को ठेस पहुंचे अथवा साम्प्रदायिक सौहार्द्र एवं सामाजिक सामंजस्य बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो। किसी भी व्यक्ति/समूह द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली भाषा का प्रयोग न ही स्वयं करेगा और न ही ऑडियां/वीडियो के माध्यम से प्रसारित करेगा, इसके साथ ही कोई आपत्तिजनक कथन, सामग्री, फेसबुक/व्हाटसअप पर पोस्ट नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने भवन या छत पर अथवा अन्य किसी स्थान पर बिना किसी प्रयोजन के कंकड़, पत्थर, ईंट के टुकड़े, शीशे/कॉच की सामग्री, विस्फोटक सामग्री, अथवा ऐसी कोई भी वस्तु का संग्रह नहीं करेगा, जिसका कुत्सिंग प्रयोग लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हो सकता है। कोई भी व्यक्ति रेल या रेल सम्पत्ति, बस अड्डों, सरकारी भवनों/कार्यालयों अथवा अन्य किसी सार्वजनिक सम्पत्ति को न तो क्षति पहुंचायेगा और न ही रेल, बस अथवा यातायात एवं संचार के अन्य साधनों को प्रभावित करेंगा। कोई भी लाइसेंस धारक व्यक्ति या कम्पनी निर्धारित अवधि के बाद अथवा प्रतिबन्धित दिवसों को मदिरा की दुकान न खोलेगा और न ही कोई बिक्रय या व्यवसाय करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अथवा सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के पूर्वानुमति के बिना जनपद में किसी स्थान पर आम सभा नहीं करेगा तथा अनुमति सहित होने वाली सभा में किसी का निरादर नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जनसामान्य को भड़काने वाली कोई अफवाह नहीं फैलायेगा, किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार को उत्प्रेरित नहीं करेगा, सार्वजनिक भूमि पर स्वार्थवश अतिक्रमण करने का प्रयत्न नहीं करेगा तथा सार्वजनिक यातायात को अवरूद्ध करने के किसी भी प्रयास में लिप्त नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति/समूह उक्त प्रस्तर-20 में उल्लिखित मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी स्थल पर ध्वनि विस्तार यंत्र या साउण्ड बाक्स का प्रयोग नहीं करेगा और न ही उसको पहले से ही धार्मिक अथवा अन्य स्थलों पर इस प्रकार असुरक्षित रखेगा, जिसका प्रयोग धार्मिक या सामाजिक विद्वेष, उन्माद एवं घृणा अथवा हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्व अथवा उनका गिरोह कर सकें। कोई भी व्यक्ति/समूह ध्वनि विस्ताकर यंत्र, लाउडस्पीकर, साउण्ड बॉक्स, डी0जे0 अथवा जनता को सम्बोधित करने वाली अन्य प्रणाली का प्रयोग सक्षम मजिस्ट्रेट की बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी भी सार्वजनिक स्थल या अन्य किसी स्थान पर नहीं करेगा और ऐसे यन्त्रों की आवाज का स्तर ध्वनि प्रदूषण (रेग्यूलेशन एण्ड कंट्रोल) रूल्स-2000 में उल्लिखित निर्धारित मानक से अधिक न होगा। किसी भी पूजा-पण्डाल अथवा धार्मिक स्थल पर भड़काऊ, अश्लील गाने व डी0जे0 का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा अश्लील, अभद्र नृत्य आदि का आयोजन प्रतिबन्धित होगा तथा जनपद कौशाम्बी की सीमा क्षेत्र में आयोजित किसी भी परीक्षा केन्द्र के 200 मी0 की परिधि में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह आदेश जनपद कौशाम्बी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में एवं जनपद कौशाम्बी में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर दिनांक 16 अप्रैल 2023 से दिनांक 31 मई 2023 तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी होगा। विशेष परिस्थितियों में इस अवधि में इन आदेशों को संशोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है। इन आदेशों का अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
[18/04, 9:40 pm] +91 96706 43576: *कारखाना स्वामी निवेश मित्र सिंगल विण्डों पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर लाइसेन्स प्राप्त करें*
*करारी कौशाम्बी।* श्रम प्रवर्तन अधिकारी महन्थ प्रजापति ने जनपद में स्थापित सभी कारखानों (कारखाना, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स, राइस मिल, फ्लोर मिल, दाल मिल, आटो मोबाइल सर्विस सेन्टर, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लान्ट इत्यादि) के स्वामियों को सूचित किया है कि वे अपने कारखानों का निवेश मित्र सिंगल विण्डों पोर्टल niveshmitra.up.nic.in के माध्यम से कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत ऑनलाइन पंजीकरण कराते हुए लाइसेन्स प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार वेधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
[18/04, 9:43 pm] +91 96216 39625: *अलग – अलग थानों द्वारा ग्यारह वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार*
*कौशाम्बी।**थाना मंझनपुर पुलिस बल द्वारा वारंटी अभियुक्त मालती देवी पत्नी स्व० रतऊ निवासी कांशीराम कालोनी घना का पुरवा थाना मंझनपुर को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया है।
इसी प्रकार थाना महेवाघाट पुलिस बल द्वारा वारंटी अभियुक्त राजेश जमादार पुत्र हरीलाल निवासी निखोदा थाना महेवाघाट को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया है।
इसी प्रकार थाना सैनी पुलिस बल द्वारा वारंटी अभियुक्त लाल चन्द्र स्व० जगरूप निवासी गुलामीपुर व राम प्रकाश पुत्र धर्मराज मौर्य निवासी लोहदा थाना सैनी को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया है।
इसी प्रकार थाना सराय अकिल पुलिस बल द्वारा वारंटी अभियुक्त राकेश कुमार जैन पुत्र स्व0 प्रभुदयाल जैन निवासी जैन मोहल्ला कस्बा व थाना सराय अकिल को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के पकड़ अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया है।
इसी प्रकट थाना कोखराज पुलिस बल द्वारा छः वारंटी अभियुक्तों बच्चन पुत्र मुन्ना रज्जन पुत्र नूर मोहम्मद सतपाल पुत्र हुक्कन शानू पुत्र बच्चन मसरे पुत्र इस्तीयार व महताब पुत्र स्व0 सगीर हुसैन निवासीगण रामपुर सुहेला थाना कोखराज को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्तों को न्यायालय भेज दिया है।
[18/04, 9:44 pm] +91 96216 39625: *दो वांछित अभियुक्तों को चोरी के सामान के साथ किया गया गिरफ्तार*
*कौशाम्बी।**जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना पिपरी पुलिस बल द्वारा दो वांछित अभियुक्तों नीरज पुत्र मुन्ना लाल सरोज व रोहित पुत्र शिव मोहन सरोज निवासी नसीरपुर थाना पिपरी को तियरा मोड़ के पास से चोरी की 02 स्टील की बाल्टी 02 प्लास्टिक की कुर्सी व 600 रुपए के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्तों को न्यायालय भेज दिया है।
[18/04, 9:44 pm] +91 96216 39625: *जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार*
*कौशाम्बी।**जिलाधिकारी द्वारा अभियुक्त लाल बाबू सिंह उर्फ भगवत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी डेढ़ावल थाना पश्चिम शरीरा को जिलाबदर का आदेश किया गया था। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अभियुक्त लाल बाबू सिंह उर्फ भगवत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी डेढ़ावल थाना पश्चिम शरीरा उपरोक्त अपने ग्राम डेढ़ावल आया है। जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर थाना पश्चिम शरीरा पुलिस बल द्वारा अभियुक्त लाल बाबू उपरोक्त को एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया है।
[18/04, 9:44 pm] +91 96216 39625: *गांजा के साथ चार अभियुक्त गिरफ्तार*
*कौशाम्बी।**जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कड़ाधाम पुलिस बल द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त पवन कुमार पुत्र सुन्दर लाल निवासी सौरई बुजुर्ग थाना कड़ाधाम को भोला चौराहा सौरई बुजुर्ग से 420 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार कर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया है।
इसी प्रकार थाना चरवा पुलिस बल द्वारा गस्त वाहन चेकिंग के दौरान दो अभियुक्तों बबलू पुत्र स्व0 नन्हे व आजाद पुत्र स्व० नन्हे निवासीगण सिरियावां कला थाना चरवा को अरई मोड़ के पास से 600 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार कर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया है।
इसी प्रकार थाना कोखराज पुलिस बल द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त सतपाल पटेल उर्फ गोलू पुत्र ज्ञान सिंह निवासी शहजादपुर थाना कोखराज को शहजादपुर चौराहा से 01 किलो 100 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार कर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया है।
91 96216 39625: *गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को 07 वर्ष कारावास की सजा*
*कौशाम्बी।**डेढ़ वर्ष पूर्व कोखराज थाना थाना क्षेत्र में युवक की मौत की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर अदालत ने 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
थाना कोखराज अंतर्गत 29.07.2021 को वादी राहुल मुसहर पुत्र सम्भू मुसहर निवासी ग्राम कसिया पश्चिम थाना कोखराज द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्त द्वारा शराब के नशे में वादी के छोटे भाई से पैसे के लेन-देन को लेकर उलझ गये जिससे वादी के भाई का गला दब जाने के कारण मृत्यू हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त सम्भू नाथ मुसहर पुत्र स्व० हीरा लाल निवासी कसिया पश्चिम थाना कोखराज को न्यायालय एडीजे-01 द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में प्रभावी पैरवी कराते हुए मानिटरिंग सेल के माध्यम से 07 वर्ष कारावास तथा 20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी।
[18/04, 9:57 pm] Anil: *चेकिंग के दौरान की गई कार्यवाही*
*हर्रायपुर कौशाम्बी* जनपद में चलाये जा रहे यातायात से सम्बन्धित अभियान के क्रम में जनपद स्तर पर विभिन्नथानों व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध सघन चेकिंग की गई एंव चेकिंग के दौरान दो-पहिया व चार पहिया वाहनों को चेक किया गया जिसमे यातायात नियमों का उल्लघन करने वाले 115 वाहनों का ई-चालान किया गया
[18/04, 9:57 pm] Anil: *निरोधात्मक कार्यवाही मे 26 अभियुक्त गिरफ्तार*
*हर्रायपुर कौशाम्बी* जनपद में अपराध के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साधारण मारपीट व शांति भंग करने के आरोप में थाना मंझनपुर से एक थाना संदीपनघाट से छः थाना महेवाघाट से छः थाना पिपरी से एक थाना कोखराज से नौ थाना पश्चिम शरीरा से दो थाना कड़ाधाम से एक कुल 26 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।
[18/04, 9:57 pm] Anil: *तमंचा कारतूस के साथ चार अभियुक्त गिरफ्तार*
*हर्रायपुर कौशाम्बी* जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मंझनपुर पुलिस बल द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त नरवद पुत्र हीरा लाल निवासी टेवा थाना मंझनपुर को भरसवा चौराहा से एक अदद तमचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया है
इसी प्रकार थाना कोखराज पुलिस बल द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त रेहान अहमद पुत्र स्व0 अपसार निवासी बसेड़ी थाना संदीपनघाट को तकीपुर रहला जाने वाली रोड से एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया है
इसी प्रकार थाना सैनी पुलिस बल द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त कलीम बक्स पुत्र नइम बक्स निवासी सयारा मीठेपुर थाना सैनी को रेलवे पुल के नीचे नगिया मई मार्ग से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व भइया लाल उर्फ भइयन पासी पुत्र श्री पासी निवासी धुमाई थाना सैनी को घुमाई फाटक के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया है

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