कानपुर नगर22सितम्बर25*गला दबाकर हत्या कर शव को छिपाने वाले अभियुक्तों को अलग अलग अर्थदण्ड व कारावास की सजा सुनाई गई।
OPERATION CONVICTION-*
पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट कानपुर नगर के निर्देशन व पुलिस उपायुक्त, पश्चिम महोदय श्री दिनेश त्रिपाठी के निकट पर्यवेक्षण में गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी से अपराध नियंत्रण के क्रम में *अभियुक्तगण द्वारा वादी के भांजे की गला दबाकर हत्या करने व शव को छिपा देने के संबंध में* *थाना पनकी* पर पंजीकृत मु0अ0स0 108/2012 धारा 302/201 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त 1-अंकित शर्मा पुत्र मुकेश शर्मा 2. अनूप त्रिपाठी उर्फ मोनू पुत्र नवीन कुमार 3. शैलेन्द्र साहू पुत्र संतोष साहू को एडीजे-11 कानपुर नगर द्वारा *धारा 302 भादवि प्रत्येक को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रूपए अर्वथदंड,अर्थदण्ड न अदा कर पाने पर प्रत्येक को 03-03 माह का अतिरिक्त कारावस तथा धारा 201 भादवि प्रत्येक को 3-3 वर्ष का कारावास 5-5 हजार रूपए अर्थदण्ड, अर्थदंड न अदा कर पाने पर प्रत्येक को 01-01 माह का अतिरिक्त कारावस भुगतना पङेगा*
पैरवी टीमः-
1. श्री भास्कर मिश्रा (एडीजीसी )
2. हे0का0 अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ( कोर्ट मोहर्रर) 3- हे0का0 अखंड प्रताप सिंह (पैरोकार)

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