March 11, 2026

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कानपुर नगर, दिनांक 05 जनवरी, 2026*निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की सूचना*

कानपुर नगर, दिनांक 05 जनवरी, 2026*निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की सूचना*

कानपुर नगर, दिनांक 05 जनवरी, 2026*निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की सूचना*

 

कानपुर नगर, दिनांक 05 जनवरी, 2026*अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०) / उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-23/ERS/2025 दिनांक 30 दिसम्बर 2025 के माध्यम से अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर जनपद की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण हेतु पूर्व में घोषित कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 06 जनवरी 2026 को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अवधि 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इसी अवधि में नोटिस निर्गमन, सुनवाई एवं सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी तथा गणना प्रपत्रों पर निर्णय एवं दावों और आपत्तियों का निस्तारण संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा समानांतर रूप से किया जाएगा। इसके उपरांत निर्वाचक नामावलियों के स्वास्थ्य मानकों की जाँच तथा अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही 27 फरवरी 2026 से 03 मार्च 2026 तक की जाएगी। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 06 मार्च 2026 को किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नए मतदाताओं के पंजीकरण हेतु प्रारूप-6 घोषणा पत्र सहित, नाम अपमार्जन हेतु प्रारूप-7, किसी प्रविष्टि में त्रुटि सुधार, पता परिवर्तन तथा डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र हेतु प्रारूप-8 घोषणा पत्र (अनुलग्नक-IV) सहित भरकर दिनांक 06 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय या संबंधित भाग संख्या के बीएलओ को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

विशेष प्रगगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति पात्र होंगे जो अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं अथवा उक्त तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे। इसके अतिरिक्त अर्हता तिथि 01 अप्रैल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र मतदाताओं से भी प्रारूप-6 घोषणा पत्र सहित आवेदन प्राप्त किए जाएंगे तथा यथासंभव उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

अतः जनपद के समस्त नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु कार्यक्रम के अनुसार अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में अवश्य सम्मिलित कराएं तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें।
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