इलाहाबाद2अगस्त2026*इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला*
इलाहाबाद*अब याचिका दाखिल करने के लिए पूरे भारतवर्ष से नोटरी किया हुआ शपथ पत्र मान्य, हाई कोर्ट स्थित फोटो सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि देश में कहीं भी विधिवत नोटरीकृत शपथपत्र रिट याचिका दाखिल करने के चरण में स्वीकार्य है, और याचिकाकर्ताओं को रिट कार्यवाही शुरू करने से पहले फोटो सत्यापन के लिए इलाहाबाद या लखनऊ स्थित उच्च न्यायालय की पीठों में जाने की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ ने फोटो शपथपत्र पहचान प्रणाली की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्टीकरण दिया। पीठ ने कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय रजिस्ट्री पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि विधिवत नोटरीकृत शपथपत्र दाखिल करने के चरण में स्वीकार्य हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए इलाहाबाद या लखनऊ स्थित फोटो सत्यापन केंद्र में शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है।

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