इलाहाबाद15अप्रैल25 हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं
और संकाय सदस्यों की कमी के मामले में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य से मांगा विस्तृत जवाबी हलफनामा, यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने डॉ. अरविंद गुप्ता की याचिका पर दिया है, कोर्ट ने प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल किए गए व्यक्तिगत हलफनामे को संतोषजनक नहीं माना। जिसमें केवल मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों की सूची और बिस्तरों की संख्या का उल्लेख था।

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