May 20, 2024

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आगरा30मार्च*भगवान को भी ना बक्सा भू माफियाओं ने मंदिर की जमीन पर किया कब्जा

आगरा30मार्च*भगवान को भी ना बक्सा भू माफियाओं ने मंदिर की जमीन पर किया कब्जा

आगरा30मार्च*भगवान को भी ना बक्सा भू माफियाओं ने मंदिर की जमीन पर किया कब्जा

आगरा। योगी सरकार में भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि आम जनमानस की जमीन तो क्या मंदिरों की जमीन पर भी अवैध कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं ऐसा ही मामला तहसील खेरागढ़ के थाना इरादत नगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत भिडावली का सामने आया है जहां श्रीराम जानकी शाला मंदिर की करीब 40 बीघा जमीन एवं मंदिर पर गांव मिहावा के ही कुछ दबंग भू माफियाओं ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। वहीं मंदिर की लाखों रुपए सालाना की कमाई भी दबंगों के कब्जे में है। जिससे महंत परेशान है मंदिर के महंत ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि मंदिर की आय व जमीन को दबंग भू माफियाओं के कब्जे से आजाद कराकर तहसीलदार खेरागढ़ को दी जाए व मंदिर के लिए ट्रस्टी नियुक्त किया जाए।
मंदिर के महंत संत श्रीबाबा बंगाली का कहना है कि करीब 10 वर्ष से मुन्नालाल त्यागी पुत्र राजाराम त्यागी निवासी मिहावा, तहसील खेरागढ़ जिला आगरा ने अपने दबंगई के बल पर मंदिर की सरकारी जमीन पर अपना जबरदस्ती कब्जा बनाए हुए हैं और यह मंदिर की आय को अपने निजी प्रयोग में लेकर उसका दुरुपयोग कर रहा है।
प्रार्थी ने मुन्ना लाल के खिलाफ दावा संख्या 9/2009 जिला जज आगरा के यहां दायर किया। जिसमें माननीय अपर जिला कोर्ट ने अपने निर्णय दीनांकित 214/2016 में यह आदेश पारित किया गया है कि उक्त मुन्नालाल अवैध रूप से मंदिर व उसकी संपत्ति पर कब्जा किए हुए है मंदिर की आय को अपने निजी प्रयोग में ले रहा है। साथ ही 12000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मंदिर की आय न्यायालय ने तहसीलदार खेरागढ़ को देने के लिए आदेश दिया है।
महंत का कहना है कि जबकि ₹20000 रुपए प्रति बीघा की दर से उठाया जाता है तो उसी दर से वार्षिक आय तहसीलदार खेरागढ़ को दी जाए और मंदिर के ट्रस्टी नियुक्ति करने के लिए भी आदेश दिया। यह कि उक्त निर्णय के विरुद्ध मुन्ना लाल ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी मंदिर की संपत्ति आय के संरक्षण का आदेश पारित किया।

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