January 24, 2026

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नई दिल्ली २८ दिसंबर २५ * PM मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में दी नसीहत। .

सुल्तानपुर १७ दिसंबर २५* पुलिस पर हमले के आरोपी सगे भाई सहित चार की जमानत खारिज*

सुल्तानपुर १७ दिसंबर २५* पुलिस पर हमले के आरोपी सगे भाई सहित चार की जमानत खारिज*

*हलियापुर थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी के लिए आई अयोध्या पुलिस पर परिवारीजनो के जरिये जानलेवा हमले व सरकारी असलहा छीनने का मामला*
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सुलतानपुर। जानलेवा हमले के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी को गिरफ्तारी करने गई पुलिस टीम पर हमले के चार आरोपियो की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मंगलवार को जमानत अर्जी पर बहस चली। जिला न्यायाधीश सुनील कुमार ने आरोपियो की जमानत के लिए आधार नहीं पाते हुए अर्जी खारिज कर दिया है।
अयोध्या जिले के कुमारगंज थाने के उप निरीक्षक भानुप्रताप शाही ने गत 20 नवम्बर की घटना बताते हुए हलियापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उनके आरोप के मुताबिक वह पुलिस टीम के साथ कुमारगंज थाने में दर्ज जानलेवा हमले के मुकदमे से जुड़े आरोपियो की गिरफ्तारी के लिए हलियापुर थाने के डोभियारा गांव गए थे। उनके मुताबिक इस दौरान आरोपी आदर्श सिंह को पकड़ने पर उसके पिता दशरथ सिंह व सह आरोपी अखिल सिंह,शिवम सिंह,शिवानी,प्रमिला सिंह व अन्य ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और उनकी सरकारी पिस्टल भी छीन लिया। आरोपियो की वजह से पकड़ा गया आरोपी आदर्श सिंह भागने में सफल भी हो गया। मामले में डोभियारा निवासी आरोपी अखिल सिंह,उसके भाई शिवम सिंह,माँ प्रमिला व बहन शिवानी की तरफ से पेश जमानत अर्जी को जिला जज ने खारिज कर दिया है।

*हलियापुर थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी के लिए आई अयोध्या पुलिस पर परिवारीजनो के जरिये जानलेवा हमले व सरकारी असलहा छीनने का मामला*
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सुलतानपुर। जानलेवा हमले के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी को गिरफ्तारी करने गई पुलिस टीम पर हमले के चार आरोपियो की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मंगलवार को जमानत अर्जी पर बहस चली। जिला न्यायाधीश सुनील कुमार ने आरोपियो की जमानत के लिए आधार नहीं पाते हुए अर्जी खारिज कर दिया है।
अयोध्या जिले के कुमारगंज थाने के उप निरीक्षक भानुप्रताप शाही ने गत 20 नवम्बर की घटना बताते हुए हलियापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उनके आरोप के मुताबिक वह पुलिस टीम के साथ कुमारगंज थाने में दर्ज जानलेवा हमले के मुकदमे से जुड़े आरोपियो की गिरफ्तारी के लिए हलियापुर थाने के डोभियारा गांव गए थे। उनके मुताबिक इस दौरान आरोपी आदर्श सिंह को पकड़ने पर उसके पिता दशरथ सिंह व सह आरोपी अखिल सिंह,शिवम सिंह,शिवानी,प्रमिला सिंह व अन्य ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और उनकी सरकारी पिस्टल भी छीन लिया। आरोपियो की वजह से पकड़ा गया आरोपी आदर्श सिंह भागने में सफल भी हो गया। मामले में डोभियारा निवासी आरोपी अखिल सिंह,उसके भाई शिवम सिंह,माँ प्रमिला व बहन शिवानी की तरफ से पेश जमानत अर्जी को जिला जज ने खारिज कर दिया है।

*हलियापुर थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी के लिए आई अयोध्या पुलिस पर परिवारीजनो के जरिये जानलेवा हमले व सरकारी असलहा छीनने का मामला*
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सुलतानपुर। जानलेवा हमले के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी को गिरफ्तारी करने गई पुलिस टीम पर हमले के चार आरोपियो की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मंगलवार को जमानत अर्जी पर बहस चली। जिला न्यायाधीश सुनील कुमार ने आरोपियो की जमानत के लिए आधार नहीं पाते हुए अर्जी खारिज कर दिया है।
अयोध्या जिले के कुमारगंज थाने के उप निरीक्षक भानुप्रताप शाही ने गत 20 नवम्बर की घटना बताते हुए हलियापुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उनके आरोप के मुताबिक वह पुलिस टीम के साथ कुमारगंज थाने में दर्ज जानलेवा हमले के मुकदमे से जुड़े आरोपियो की गिरफ्तारी के लिए हलियापुर थाने के डोभियारा गांव गए थे। उनके मुताबिक इस दौरान आरोपी आदर्श सिंह को पकड़ने पर उसके पिता दशरथ सिंह व सह आरोपी अखिल सिंह,शिवम सिंह,शिवानी,प्रमिला सिंह व अन्य ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और उनकी सरकारी पिस्टल भी छीन लिया। आरोपियो की वजह से पकड़ा गया आरोपी आदर्श सिंह भागने में सफल भी हो गया। मामले में डोभियारा निवासी आरोपी अखिल सिंह,उसके भाई शिवम सिंह,माँ प्रमिला व बहन शिवानी की तरफ से पेश जमानत अर्जी को जिला जज ने खारिज कर दिया है।

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