June 17, 2025

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सहारनपुर10जुलाई24*18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है-यातायात पुलिस।

सहारनपुर10जुलाई24*18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है-यातायात पुलिस।

सहारनपुर10जुलाई24*18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है-यातायात पुलिस।

*कार्यालय पुलिस अधीक्षक यातायात जनपद सहारनपुर*

सहारनपुर
सभी स्कूल प्रबन्धकों एवं सर्वसम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा दो पहिया अथवा चार पहिया वाहनों का संचालन किया जाना दण्डनीय अपराध है तथा किसी भी दशा में उचित नहीं है। आप सभी अभिभावकों एवं समस्त स्कूल प्रबन्धकों से अपील है कि जनपद सहारनपुर में 18 वर्ष से कम आयु वाले स्कूल के छात्र/छात्राओं द्वारा दो पहिया व चार पहिया वाहन चलाया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोई भी अभिभावक अपने 18 वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्रों एवं बच्चों को दो पहिया/चार पहिया वाहन किसी भी दशा में न दें तथा बच्चों को इस सम्बन्ध में आप स्वयं जागरूक करें। यातायात पुलिस जनपद सहारनपुर द्वारा अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की चेंकिग की जायेगी तथा चैकिंग के दौरान पकड़े जाने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी। यातायात पुलिस जनपद सहारनपुर आपकी सुरक्षा के लिये दृढ़ संकल्पित है।

*”आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व”*

*पुलिस अधीक्षक, यातायात सिद्धार्थ वर्मा*
*जनपद सहारनपुर।*

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