मथुरा 29 सितंबर 25*“ऑपरेशन कन्विक्शन” थाना गोविन्दनगर**( त्वरित न्याय )**
मथुरा से बृजभूषण शर्मा की खास खबर यूपीआजतक
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे *”ऑपरेशन कन्विक्शन”* व मिशन *शक्ति फेज-05* अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर शादी का झांसा देकर वादिया को प्रेमजाल में फंसाकर बलात्कार करना व धोखाधडी करके वादिया के खाता के एक लाख यूरोज (लगभग 80 लाख रुपये) निकलवा लेने वाले मुख्य आरोपी को मा0 न्यायालय मथुरा द्वारा 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 970000/- रूपये के अर्थदण्ड व अभियुक्ता को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 190,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।
श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था । मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना गोविन्दनगर मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 658/2018 धारा 376/420/467/468/471/120बी/506 भादवि में आज दिनांक 29.09.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचारण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण 1.हरेन्द्र कुमार पुत्र विक्रम सिंह निवासी सैक्टर एफ 218, 80 फुटा रोड गोविन्दनगर थाना गोविन्दनगर मथुरा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास 9,70,000/-(नौ लाख सत्तर हजार रुपये ) का जुर्माना 02.अभियुक्ता लीला देवी उर्फ नीलम पत्नी विक्रम सिंह निवासी सैक्टर एफ 218, 80 फुटा रोड गोविन्दनगर थाना गोविन्दनगर मथुरा 05 वर्ष का सश्रम कारावास 1,90,000/-(एक लाख नब्बे हजार रुपये ) से दण्डित किया गया। अभियोग उपरोक्त में अभियुक्तगण को सजा दिलाने में मथुरा पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

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